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चुनाव आयोग: 13 आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग डाक मतपत्र से डाल सकेंगे वोट, पत्रकारों को भी मिलेगी सुविधा

Tue, 18 Jan 2022 01:48 AM IST
देव कश्यप अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली

सार

इससे पहले आयोग ने 80 साल और उससे अधिक उम्र वाले बुजुर्गों, दिव्यांगों और कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए डाक मत की सुविधा दी थी।
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चुनाव आयोग - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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चुनाव आयोग ने पांच राज्यों के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करके पत्रकारों और 12 अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को डाक मतपत्र से मतदान की सुविधा दी है। पत्रकारों के लिए आयोग से अधिकृत मीडियाकर्मी होना अनिवार्य है। डाक मतपत्र के इस्तेमाल के लिए चुनाव आयोग ने शुक्रवार को बकायदा पांच राज्यों के लिए अलग-अलग अधिसूचना जारी की।

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इससे पहले आयोग ने 80 साल और उससे अधिक उम्र वाले बुजुर्गों, दिव्यांगों और कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए डाक मत की सुविधा दी थी। यह सुविधा चुनाव में मतदान के दिन ड्यूटी पर तैनात होने के कारण अपने मतदान केंद्र पर उपस्थित ना होने वाले वोटरों की श्रेणियों के अतिरिक्त होगी।

अधिसूचना के मुताबिक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, भारतीय खाद्य निगम, ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, पोस्ट एंड टेलीग्राम, रेलवे, बीएसएनएल, बिजली, स्वास्थ, अग्निशमन, यातायात सेवाओं और संबंधित नागरिक विभागों से संबंधित कर्मचारी और अधिकारी यदि कार्यालय कार्य के कारण निर्धारित बूथों पर मतदान से वंचित रहते हैं, तो वह इस सुविधा का लाभ ले सकेंगे।
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डाक मतपत्र से मतदान करने की इच्छा रखने वाले संबंधित मतदाता को जरूरी विवरण देकर फार्म भरना होगा। इसमें इच्छुक मतदाता को रिटर्निंग ऑफिसर को फॉर्म 12बी के माध्यम से एक अनुरोध पत्र देना होगा। इसके साथ ही संबंधित संस्था की तरफ से नियुक्त नोडल अफसर से आवेदन अग्रसारित करवाना होगा। ये अर्जी मतदान के एलान की तारीख से संबंधित चुनाव के नोटिफिकेशन की तारीख के बीच पांच दिन के अंदर रिटर्निंग ऑफिसर के पास पहुंच जानी चाहिए।

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