पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी (फाइल फोटो)
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस (आरसीएन) जारी करने के अपने आवेदन के बारे में इंटरपोल को रिमांइडर भेजा है। चोकसी 13000 करोड़ के पंजाब नेशनल बैंक से धोखाधड़ी मामले में नीरव मोदी के साथ अहम आरोपी है।
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अधिकारियों ने बताया कि मुंबई कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद जून में चोकसी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का इंटरपोल से अनुरोध किया गया था। इस पर इंटरपोल ने चोकसी के खिलाफ पीएमएलए के तहत दर्ज आपराधिक मामले के बारे में और जानकारी मांगी थी। इसका जवाब भेज दिया गया था। अब नेशनल सेंट्रल ब्यूरो (एनसीबी) के जरिए भारत स्थित इंटरपोल को रिमांइडर भेजा गया है। चोकसी के खिलाफ दर्ज मामले की ईडी और सीबीआई जांच कर रहे हैं।
उन्होंने बताया कि चोकसी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट के लिए भारत के अनुरोध के साथ हाल ही में एंटीगुआ से उसके प्रत्यर्पण के लिए भेजा गया आग्रह भी जाएगा। भगोड़े के खिलाफ एक बार रेड कार्नर नोटिस जारी होने पर इंटरपोल अपने 192 सदस्य देशों से संबंधित व्यक्ति की गिरफ्तारी या हिरासत को कहता है।
इसके बाद ही उसके खिलाफ प्रत्यर्पण या देश से निर्वासन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इंटरपोल अभी तक नीरव मोदी, उसके भाई निशाल, बहन पूर्वी, उनके एक्जीक्यूटिव सुभाष परब और मिहिर आर भंसाली के खिलाफ रेड कार्नर नोटिस जारी कर चुका है।
(इनपुट : एजेंसी)