ईडी ने कहा, संपत्ति को अटैच करने की कार्रवाई पिछले साल की गई थी। अब न्यायिक प्राधिकरण ने उक्त संपत्तियों को अटैच करने की पुष्टि की है। इससे पहले, इकबाल मिर्ची परिवार के सदस्यों से संबंधित सीजे हाउस में दो मंजिलों को भी ईडी ने अटैच किया था।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इकबाल मिर्ची मामले में पूर्व मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) नेता प्रफुल्ल पटेल की संपत्ति को अटैच करने की पुष्टि की है। अटैच की गई संपत्ति में पटेल और उनके परिवार से संबंधित वर्ली में सीजे हाउस की चार मंजिलें भी शामिल हैं। पटेल को वर्ली के सीजे हाउस की इन चार मंजिलों को खाली करना होगा।
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ईडी ने कहा, संपत्ति को अटैच करने की कार्रवाई पिछले साल की गई थी। अब न्यायिक प्राधिकरण ने उक्त संपत्तियों को अटैच करने की पुष्टि की है। इससे पहले, इकबाल मिर्ची परिवार के सदस्यों से संबंधित सीजे हाउस में दो मंजिलों को भी ईडी ने अटैच किया था। प्रफुल्ल पटेल ने यूपीए सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री थे।
बैंक धोखाधड़ी केस में एपकॉन क्रशर की 13.87 करोड़ की संपत्ति अटैच
वहीं, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत बैंक धोखाधड़ी के मामले में एपकॉन क्रशर और उसके भागीदारों से जुड़ी 13.87 करोड़ की संपत्ति को अस्थाई रूप से अटैच किया है। जांच एजेंसी के अनुसार, दो अचल संपत्तियों और पांच वाहनों को अटैच किया गया है, जिन्हें अपराध की आय से अर्जित करने का आरोप है। ईडी ने एपकॉन क्रशर्स और उसके भागीदारों के खिलाफ वर्ष 2020 में सीबीआई की ओर से दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत जांच शुरू की थी। मामले की जांच चल रही है।