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ईडी: डीआईपीआर के पूर्व निदेशक की 5.54 करोड़ की संपत्ति जब्त, नवाब मलिक की हिरासत बढ़ी

Fri, 22 Apr 2022 10:58 PM IST
अभिषेक दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली/मुंबई

सार

मुंबई की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को भगोड़े डॉन दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों की गतिविधियों से जुड़े धनशोधन की जांच में महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की न्यायिक हिरासत छह मई तक बढ़ा दी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राकांपा के वरिष्ठ नेता मलिक (62) को धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज मामले में 23 फरवरी को गिरफ्तार किया था।
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प्रवर्तन निदेशालय - फोटो : social media
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विस्तार
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने असम के सूचना एवं जन संपर्क निदेशालय (डीआईपीआर) के पूर्व निदेशक रंजीत गोगोई की 5.54 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली। ईडी ने अपने बयान में कहा, असम सरकार के कर्मचारियों और अन्य कंपनियों के साथ मिलीभगत कर ‘विजन असम मिशन असम प्रोजेक्ट’ में ऐसे लोगों को काम दिया गया, जिनके पास ऐसे कार्यों का अनुभव नहीं था। इसमें अब तक सरकारी खजाने को 16.36 करोड़ के नुकसान की पुष्टि हुई है। ईडी ने मुख्यमंत्री सतर्कता प्रकोष्ठ की ओर से 2017 में दायर एफआईआर के आधार पर इसकी जांच शुरू की। 

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मलिक की न्यायिक हिरासत छह मई तक बढ़ाई
मुंबई की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को भगोड़े डॉन दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों की गतिविधियों से जुड़े धनशोधन की जांच में महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की न्यायिक हिरासत छह मई तक बढ़ा दी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राकांपा के वरिष्ठ नेता मलिक (62) को धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज मामले में 23 फरवरी को गिरफ्तार किया था। मलिक को शुक्रवार को उनकी पिछली जेल हिरासत की समाप्ति पर विशेष न्यायाधीश आर एन रोकाडे के समक्ष पेश किया गया था। केंद्रीय जांच एजेंसी ने मामले में मलिक के खिलाफ गुरुवार को 5,000 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया था।

सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में नवाब मलिक को शुक्रवार को जमानत देने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने यह कहते हुए नवाब मलिक को जमानत देने से इनकार कर दिया कि जांच अभी शुरुआती दौर में है। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि वह 15 मार्च के बंबई उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करेगी।

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