सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने बताया कि शहरी निकाय चुनावों में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण देने से रोकने के लिए नगरपालिका अधिनियम को निरस्त करने के नगालैंड के फैसले की वैधता पर चर्चा की प्रक्रिया जारी है। केंद्र ने इस मामले में अपना रुख स्पष्ट करने के लिए अदालत से 15 दिन का समय मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से इस मामले में जवाब मांगा था।
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जस्टिस एसके कौल और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने 1 मई के आदेश में केंद्र सरकार को दो सप्ताह का वक्त देते हुए मामले की अगली सुनवाई 18 मई को तय कर दी थी। शीर्ष अदालत ने 5 अप्रैल को नगालैंड में यूएलबी के चुनाव को अगले आदेश तक रद्द करने वाली 30 मार्च की अधिसूचना पर रोक लगा दी थी। लगभग दो दशक के बाद 16 मई को यूएलबी चुनाव होने वाले थे।