गाय की हत्या करने पर पांच साल, सात साल या कई राज्यों में 14 साल तक की सजा का प्रावधान है लेकिन किसी इंसान की मौत अगर लापरवाही से गाड़ी चलाने की वजह से हो जाती है तो कानून में केवल दो साल की सजा का प्रावधान है।
दिल्ली की अदालत ने उत्सव भसीन मामले में शनिवार को तल्ख टिप्पणी करते हुए और मजबूरी जताते हुए कहा कि मानव जीवन बहुमूल्य है, कानून में संशोधन कर ऐसे मामलों में कड़ी सजा का प्रावधान किया जाना चाहिए।
अदालत ने बीएमडब्ल्यू हिट एंड रन मामले में हरियाणा के सोनीपत के व्यवसायी के पुत्र उत्सव भसीन को दो साल कैद की सजा सुनाई है। दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। इसके अलावा मृतक के परिवार को 10 लाख और जख्मी हुए युवक मृग्यांक को दो लाख रुपये मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं।
मामला 2008 में दिल्ली के मूलचंद फ्लाईओवर के नजदीक हुए हादसे का है। इसमें एक युवक की मौत हो गई थी जबकि, दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया था। साकेत जिला अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार ने उत्सव भसीन (30) को लापरवाही से वाहन चलाने, चोट पहुंचाने व लापरवाही से जान लेने की धाराओं में 26 मई को दोषी करार दिया था।
जबकि, गैर इरादतन हत्या के आरोप से मुक्त कर दिया था।