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'शिवलिंग पर बिच्छू' मामले की सुनवाई पर नहीं पहुंचे थरूर, कोर्ट ने लगाया जुर्माना

Sat, 15 Feb 2020 03:05 PM IST
Sneha Baluni न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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शशि थरूर (फाइल फोटो) - फोटो : Facebook
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दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। कांग्रेस सांसद मानहानि के एक मामले में सुनवाई के लिए अदालत में पेश नहीं हुए जिसकी वजह से उनपर जुर्माना लगाया गया है। उनके खिलाफ भाजपा नेता राज बब्बर ने मामला दर्ज किया है क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कथित तौर पर 'शिवलिंग पर बिच्छू' वाला बयान दिया था।

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क्या है पूरा मामला

भाजपा नेता बब्बर ने अदालत में शिकायत दायर करते हुए आरोप लगाया था कि थरूर ने अक्तूबर 2018 में बंगलूरू में आयोजित एक कार्यक्रम में एक लेख का हवाला देते हुए बयान दिया था कि प्रधानमंत्री मोदी शिवलिंग पर बैठे बिच्छू की तरह हैं। 

इस विवादित लेख में लेखक ने आरएसएस के एक सूत्र के हवाले से लिखा था कि मोदी शिवलिंग पर बैठे बिच्छू की तरह हैं। उन्हें वहां से किसी भी तरह हटाया नहीं जा सकता। उस सूत्र ने अपनी कुंठा जाहिर करते हुए मोदी की तुलना बिच्छू से की थी। भाजपा नेता ने अपनी शिकायत में कहा था कि थरूर ने इस लेख के आधार पर विवादित बयान दिया।
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इससे पहले 14 नवंबर को हुई सुनवाई में अदालत ने थरूर के खिलाफ जारी हुए जमानती वारंट पर रोक लगा दी थी। 13 नवंबर को अदालत ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था क्योंकि वह कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। सात अगस्त को अदालत ने उनके खिलाफ मानहानि के आरोप तय करने पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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