महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी की एक अदालत ने गुरुवार को शिकायतकर्ता को राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि मामले में केस स्थगन की मांग के लिए कांग्रेस नेता को 1,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) जे वी पालीवाल ने स्थानीय आरएसएस कार्यकर्ता राजेश कुंटे को राहुल गांधी को राशि का भुगतान करने का आदेश दिया।
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कुंटे ने स्थगन की मांग करते हुए एक आवेदन दिया था, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया और उस पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया। राहुल गांधी के वकील नारायण अय्यर ने कहा कि अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 10 मई तय की है जब शिकायतकर्ता से पूछताछ की जाएगी।
कुंटे ने 2014 में ठाणे के भिवंडी बस्ती में राहुल गांधी का भाषण देखने के बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया था। यहां कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया था कि महात्मा गांधी की हत्या के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का हाथ था। कुंटे ने दावा किया था कि इस बयान से आरएसएस की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। 2018 में ठाणे की एक अदालत ने इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ आरोप तय किए थे।