संक्रमितों की अस्पताल से छुट्टी पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के बदले नियमों के अनुसार, 10 दिन में छुट्टी पाने वाले मरीजों का रैपिड टेस्ट/ पीसीआर टेस्ट नहीं किया जाएगा। ऐसे व्यक्ति को अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद सात दिन आइसोलेशन में रहने व गाइडलाइन के पालन को कहा जाएगा।
अभी तक 24 घंटे के अंदर दो बार हुए आरटी/पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट निगेटिव आने पर ही मरीज को स्वस्थ घोषित किया जाता था। हालांकि, अब एक टेस्ट की रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद ही पीड़ित को अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी।
हेल्पलाइन नंबर 1075
डिस्चार्ज होने के बाद फिर लक्षण जैसे-बुखार, खांसी या सांस में तकलीफ पर कोविड केयर फैसिलिटी या राज्य के हेल्पलाइन नंबर या 1075 पर तुरंत संपर्क करना होगा।
मॉडरेट मरीज : दो तरह के संक्रमितों के लिए अलग नियम
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लक्षण ज्यादा होने पर सीधे ऑक्सीजन पर रखा जाएगा। बुखार उतर जाता है और बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के 4 दिनों तक अगर सैचुरेशन स्तर 95% से अधिक रहता है तो उसे 10 दिन बाद डिस्चार्ज किया जाएगा।
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बुखार तीन दिनों में न जाए और ऑक्सीजन की जरूरत हो, तो लक्षण खत्म होने व 3 दिनों तक ऑक्सीजन स्तर बने रहने पर भी डिस्चार्ज किया जा सकता है। लेकिन सात दिन क्वारंटीन में रहना होगा।