अधिकारी ने बताया कि पेडनेकर और दो अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने के बाद यह पहला मौका है, जब पुलिस ने पेडनेकर से पूछताछ की। पेडनेकर सुबह करीब 11 बजे यहां ईओडब्ल्यू कार्यालय पहुंचीं और दोपहर करीब एक बजे वहां से निकलीं।
ईओडब्ल्यू ने भाजपा नेता किरीट सोमैया की शिकायत के आधार पर शिवसेना (यूबीटी) से जुड़ीं पेडनेकर और बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के दो वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 120 (बी) (आपराधिक साजिश) के तहत मामला दर्ज किया था।
यह आरोप लगाया गया था कि महामारी के दौरान बीएमसी द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रबंधन और मृत कोरोना वायरस रोगियों के लिए बॉडी बैग, मास्क और अन्य वस्तुओं की खरीद में धन का दुरुपयोग और अनियमितताएं हुईं। पेडनेकर नवंबर 2019 से मार्च 2022 तक मुंबई की महापौर थीं, जब बीएमसी की आम सभा का कार्यकाल समाप्त हो गया था। नए सिरे से निकाय चुनाव होने बाकी हैं।
बंबई उच्च न्यायालय ने छह सितंबर को पेडनेकर को चार सप्ताह के लिए गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान करते हुए कहा था कि मामले की जांच जारी है और इस समय हिरासत में लेकर पूछताछ की जरूरत नहीं है।
उच्च न्यायालय ने पेडनेकर को मामले की जांच में सहयोग करने और पूछताछ के लिए 11, 13 और 16 सितंबर को शहर पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था।