दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के. कविता को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी कविता ने अपने नाबालिग बेटे की स्कूल परीक्षाओं को आधार बनाकर अंतरिम जमानत मांगी थी। शराब घोटाले मामले में ईडी की रिमांड के बाद से वह न्यायिक हिरासत में हैं। कोर्ट ने कहा, उसके समक्ष रखी गई सामग्री प्रथमदृष्टया कथित अपराध में कविता की भागीदारी, सबूत मिटाने व गवाहों को प्रभावित करने की ओर इशारा करते हैं।
अंतरिम जमानत देने का यह सही समय नहीं: कविता
ईडी ने लगाया है यह आरोप
एजेंसी ने आरोप लगाया था कि कविता 'साउथ ग्रुप' की एक प्रमुख सदस्य है, जिस पर राष्ट्रीय राजधानी में शराब लाइसेंस के एक बड़े हिस्से के बदले में दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत देने का आरोप है।