मुंबई में जल्द लगाया जा सकता है लॉकडाउन
मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने मंगलवार को कहा कि अगर शहर में कोरोना के मामले 20 हजार का आंकड़ा पार कर जाते हैं तो यहां केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार लॉकडाउन लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोई नहीं चाहता कि लॉकडाउन लगे, अगर लॉकडाउन फिर से लगा तो यह सबको बुरी तरह प्रभावित करेगा। लेकिन अगर कोविड के मामले 20 हजार से ऊपर जाते हैं तो लॉकडाउन लगाया जाएगा।
मेयर ने लोगों से अपील की है कि सार्वजनिक बसों और लोकल ट्रेन में सफर करते समय तीन परत वाला मास्क पहनें। जिन्होंने टीका नहीं लगवाया है वह तुरंत टीका लगवाएं और कोरोना संबंधी सभी नियमों का गंभीरता के साथ पालन करें। मेयर ने आगे कहा कि अगर विवाह समारोह आयोजित होते हैं तो उन्हें नियमों के अनुसार करें और यह सुनिश्चित करें कि इस तरह के कार्यक्रम महामारी के सुपर-स्प्रेडर न बनने पाएं।
मुंबई आने वाले सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए रैपिड आरटी-पीसीआर जांच अनिवार्य
कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आने वाले सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए रैपिड आरटी-पीसीआर जांच अनिवार्य कर दी है। संशोधित दिशा निर्देशों से यह जानकारी मिली है। बीएमसी के एक अधिकारी ने बताया कि पिछले हफ्ते जारी किए गए दिशा निर्देश सोमवार से लागू हो गए।
संशोधित आदेश में कहा गया है, ‘‘रैपिड आरटी-पीसीआर जांच में संक्रमित पाए जाने वाले सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को हवाई अड्डे पर ही नियमित आरटी-पीसीआर जांच करानी होगी।’’ अगर वे उसमें भी संक्रमित पाए जाते हैं तो नमूने को तुरंत जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा और यात्री को संस्थागत पृथक-वास में भेजा जाएगा।
बीएमसी, जी नॉर्थ वार्ड की एएमसी किरण दिघवकर ने कहा कि "जोखिम वाले, उच्च जोखिम वाले देशों और संयुक्त अरब अमीरात से आने वाले सभी यात्रियों को कोरोना जांच के लिए रैपिड आरटी-पीसीआर या अन्य परीक्षण कराया जाएगा बाकी यात्री जिन्हें पूरी तरह से टीका लगाया गया है, उन्हें तब तक परीक्षण के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि अधिकारियों द्वारा ऐसा करने के लिए न कहा जाए।"
मुंबई में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 10,860 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में दो संक्रमितों की मौत हुई है। शहर में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 47,476 हो गई है।
दिल्ली सरकार ने ओमिक्रॉन के मामलों के तेजी से प्रसार के बीच मंगलवार को सप्ताहांत पर कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि शनिवार और रविवार को कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा आवश्यक सेवाओं के अलावा सभी सरकारी कर्मचारी घर से काम करेंगे। निजी कार्यालयों को 50 फीसदी की क्षमता के साथ काम करने की अनुमति दी गई है।
हालांकि, मेट्रो और बसों का पूर्ण क्षमता के साथ संचालन जारी रखा जाएगा। सिसोदिया ने बताया कि मेट्रो स्टेशनों और बस स्टॉप पर बैठनी की क्षमता आधी करने से वहां लंबी पंक्तियां लग रही हैं। सरकार को आशंका है कि बस स्टॉप और मेट्रो स्टेशन संक्रमण के तेजी से फैलने का केंद्र बन सकते हैं, ऐसे में इन्हें पूरी क्षमता से चलाया जाएगा। उन्होंने कहा, किसी को भी बिना मास्क यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
दिल्ली में संक्रमण की दर पांच फीसदी के पार चले जाने के बाद डीडीएमए (दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण) ने 28 दिसंबर को 'येलो अलर्ट' की घोषणा की थी। इसके तहत दिल्ली में सभी सिनेमाघर और जिम बंद कर दिए गए थे। डीडीएमए की योजना अनुसार पांच दिन तक लगातार संक्रमण दर पांच फीसदी से अधिक रहने पर 'रेड अलर्ट' का एलान कर दिया जाता है, जिसके तहत पूर्ण कर्फ्यू लागू कर दिया जाता है।
पंजाब सरकार ने भी कोविड मामलों में तेजी को देखते हुए रात्रि कर्फ्यू लगाने और शिक्षण संस्थानों को बंद करने का एलान किया है। इसके अलावा सिनेमाघरों को 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित होने का निर्देश दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि ये सभी प्रतिबंध 15 जनवरी तक लागू रहेंगे। इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार सभी शिक्षण संस्थान, स्कूल-कॉलेज, यूनिवर्सिटी और कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे।
सभी कक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से संचालित की जाएंगी। हालांकि, मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। इसके अलावा बार, सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, मॉल, रेस्तरां, स्पा, संग्रहालय और चिड़ियाघर 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित किए जाएंगे। इन सभी स्थानों पर सभी कर्मचारियों का पूर्ण टीकाकरण होना चाहिए। आदेश के अनुसार प्रदेश में एसी बसें 50 फीसदी क्षमता के साथ चलाई जाएंगी।
गोवा सरकार ने भी राज्य में कोरोना के मामलों में तेजी के मद्देनजर स्कूल और कॉलेजों को 26 जनवरी तक बंद करने का फैसला किया है। वहीं, कर्नाटक सरकार इस सप्ताह संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के लिए और नियंत्रण के लिए नियम लागू करने पर विचार कर रही है। राज्य कैबिनेट विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श करने के बाद इस सप्ताह इस पर निर्णय ले सकता है।
पश्चिम बंगाल सरकार ने भी सभी शिक्षण संस्थानों को बंद करने और कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति 50 फीसदी तक सीमित करने का फैसला किया है। राज्य में कोविड संबंधी प्रतिबंधों को फिर लागू कर दिया गया है। इसके अलावा यहां के लिए मुंबई और नई दिल्ली से उड़ानों को भी सीमित किया गया है। अब ये उड़ानें सप्ताह में केवल दो बार (सोमवार और शुक्रवार को) चलेंगी।
देश में 176 नए मामलों के साथ ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1892 हो गई है। महाराष्ट्र में सबसे अधिक 568 मामले हैं जबकि दिल्ली 382 मामले के साथ दूसरे स्थान पर है। वहीं राजस्थान की बात करें तो यहां कुल 174 मरीज हो गए हैं। अन्य राज्यों की बात करें तो तेलंगाना (67), कर्नाटक (64) हरियाणा (63), ओडिशा (37), पश्चिम बंगाल (20), आंध्र प्रदेश (17), मध्यप्रदेश (9), उत्तर प्रदेश (8), उत्तराखंड (8), चंडीगढ़ (3), जम्मू-कश्मीर (3), अंडमान निकोबार (2), गोवा (5), हिमाचल प्रदेश (1), लद्दाख (1), मणिपुर (1) और पंजाब में 1 मामला दर्ज किया गया है।
गुजरात में आज कोरोना वायरस संक्रमण के 2265 नए मामले सामने आए, 240 ठीक हुए जबकि दो मरीजों की मौत हो गई। वहीं, पश्चिम बंगाल में आज कोरोना के 9,073 नए मामले सामने आए, जबकि 3768 ठीक हुए और 16 लोगों की मौत हुई। राजस्थान में आज कोरोना वायरस के 1137 मामले सामने आए। सबसे ज्यादा 745 मामले राजधानी जयपुर में और 185 केस जोधपुर में मिले हैं। कोविड-19 की स्थिति पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने कहा कि हम देश के सभी राज्यों में मौजूदा स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और तैयारियों की लगातार समीक्षा कर रहे हैं।
कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। प्रदेश में रात्रिकालीन कर्फ्यू रात 10 से सुबह छह बजे तक लागू कर दिया गया है। इसके अलावा 14 जनवरी तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टीम-9 के साथ हुई बैठक में फैसला लिया गया है कि छह जनवरी से रात्रि कर्फ्यू रात 10 से सुबह छह बजे तक लागू किया जाएगा। 10वीं तक के स्कूल मकर संक्रांति तक बंद रहेंगे। 1000 मामलों वाले जिलों में कड़ी पाबंदियां लागूं की जाएंगी।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि जिस जिले में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 1000 से ज्यादा हो जाए वहां जिम, स्पा, सिनेमाघर, बैंक्वेट हॉल और रेस्तरां आदि सार्वजनिक स्थलों को 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित किया जाए। शादी समारोह और अन्य आयोजनों में बंद स्थानों में एक समय में 100 से अधिक लोगों को शामिल होने की अनुमति रहेगी।खुले स्थान पर ग्राउंड की कुल क्षमता के 50 फीसदी से अधिक लोगों की उपस्थिति की अनुमति नहीं होगी। मास्क-सैनिटाइजर अनिवार्यता रहेगा।
बिहार सरकार ने भी नए प्रतिबंध लागू किए हैं। इस संबंध में मंगलवार को जारी आदेश के अनुसार स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है और दुकानों के खुलने का समय भी बदला गया है। रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू रहेगा। देश के अनुसार प्री-स्कूल और पहली से आठवीं तक की कक्षाएं बंद की जाएंगी और इनका संचालन ऑनलाइन माध्यम से होगा। इसके अलावा नौवीं से 12वीं तक की कक्षाओं का संचालन 50 फीसदी क्षमता के साथ किया जाएगा। ये प्रतिबंध छह जनवरी से 21 जनवरी तक लागू रहेंगे।
सभी धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे। सिनेमाघर, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, जिम, पार्क पूरी तरह बंद रहेंगे। रेस्तरां को 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालन की अनुमति होगी। यहां सभी कर्मचारियों का पूर्ण टीकाकरण अनिवार्य रहेगा। विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। डीजे और बारात जुलूस निकालने पर प्रतिबंध रहेगा। इसकी सूचना कम से कम तीन दिन पहले स्थानीय पुलिस थाने में देनी होगी। अंतिम संस्कार में भी अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकेंगे।