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मानहानि मामला: 'सारे मोदी चोर' वाले बयान पर कोर्ट में बोले राहुल गांधी, चुनावी सभा में किया था राजनीतिक कटाक्ष

सार

मानहानि मामले में राहुल गांधी आज गुजरात की अदालत के समक्ष पेश हुए। पीएम पर मोदी उपनाम को लेकर दिए गए बयान के खिलाफ भाजपा विधायक ने उनपर कोर्ट में अवमानना की याचिका लगाई थी।
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पेशी के लिए सूरत कोर्ट पहुंचे राहुल गांधी - फोटो : ANI
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कांग्रेस नेता राहुल गांधी आपराधिक मानहानि के एक मुकदमे में अपना अंतिम बयान दर्ज कराने के लिए गुरुवार को सूरत की एक मजिस्ट्रेट अदालत में पेश हुए। मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, सारे मोदी चोर वाले बयान पर राहुल गांधी ने अदालत में कहा है कि चुनाव के दौरान एक राजीतिक कटाक्ष था। उन्होंने किसी समाज के खिलाफ यह बयान नहीं दिया था। हालांकि, जज के सामने उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में उन्हें ज्यादा कुछ याद नहीं है।  गुजरात के एक विधायक ने ‘‘मोदी उपनाम’’ पर गांधी की टिप्पणी को लेकर यह मुकदमा दर्ज कराया था।सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ए एन दवे ने एक हफ्ते पहले राहुल गांधी को निर्देश दिया था कि सूरत से भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दर्ज कराए गए मानहानि मामले में अंतिम बयान दर्ज कराने के लिए 24 जून को मौजूद रहें। 

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पूर्णेश मोदी ने अप्रैल 2019 में राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत शिकायत दर्ज कराई थी।सूरत पश्चिम सीट से विधायक ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि 2019 में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने यह कहकर पूरे मोदी समुदाय को बदनाम किया था कि 'सभी चोरों के नाम में मोदी क्यों लगा होता है?'

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2019 में चुनावी रैली में विवादित बयान देने का आरोप
बता दें कि कर्नाटक के कोलार में 13 अप्रैल 2019 की एक चुनावी रैली में राहुल गांधी ने कथित तौर पर कहा था, 'नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी इन सभी के नाम में मोदी लगा हुआ है। सभी चोरों के नाम में मोदी क्यों लगा होता है।' जब उन्होंने यह टिप्पणी की थी तब वह कांग्रेस अध्यक्ष थे। इससे पहले अक्तूबर 2019 में राहुल गांधी अदालत में पेश हुए थे और उन्होंने खुद को निर्दोष बताया था। 

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