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केरल हाईकोर्ट: अधिकारियों पर आरोपियों को प्रताड़ित करने का आरोप, जेल महानिदेशक को दिया गया जांच का निर्देश

Mon, 18 Sep 2023 03:55 PM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोच्चि

सार

केरल उच्च न्यायालय ने सोमवार को जेल महानिदेशक को मादक पदार्थ मामले में चार आरोपियों के जेल अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित करने के आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया।
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kerala high court - फोटो : PTI (File Photo)
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विस्तार
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केरल उच्च न्यायालय ने सोमवार को जेल महानिदेशक को निर्देश दिया है कि वह चार आरोपियों को जेल अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित किए जाने के आरोपों की जांच करें। पांच आरोपियों को मादक पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया गया था। इनमें से एक कथित तौर पर हिरासत में मौत हो गई थी। 

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न्यायमूर्ति पी वी कुन्हीकृष्णन ने जेल महानिदेशक को जांच करने और तीन सप्ताह के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। यह आदेश एक आरोपी के पिता की याचिका पर आया है, जिन्होंने दावा किया था कि उनके बेटे और मादक पदार्थ मामले के अन्य आरोपियों को जेल के कुछ अधिकारी शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं।

याचिकाकर्ता ने वकील पी वी जीवेश के जरिए दायर अपनी याचिका में उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपी व्यक्तियों को उन बयानों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करने के लिए प्रताड़ित किया गया था कि उनके पास मादक पदार्थ थे, जैसा कि पुलिस ने दावा किया है।

एक अगस्त को पुलिस ने कथित तौर पर एक गुप्त सूचना के आधार पर सिंथेटिक ड्रग्स रखने के संदेह में पांच युवकों को गिरफ्तार किया था। नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। पांच आरोपियों में से एक तामीर जिफरी (30 वर्षीय) की हिरासत के दौरान कथित तौर पर पुलिस यातना के कारण मौत हो गई थी।
 

याचिकाकर्ता अबूबकर के वी ने जेल अधिकारियों और राज्य पुलिस द्वारा हिरासत में आरोपी को कथित रूप से प्रताड़ित किए जाने की जांच की मांग की है। उनकी याचिका में हिरासत में बंद चारों आरोपियों की तत्काल चिकित्सा जांच की भी मांग की गई है।
 
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पुलिस ने दावा किया था कि आरोपियों को 18.14 ग्राम एमडीएमए के साथ हिरासत में लिया गया था। हिरासत में कथित प्रताड़ना के सिलसिले में तनूर पुलिस थाने के आठ पुलिस अधिकारियों को जांच लंबित रहने तक निलंबित कर दिया गया था। केरल सरकार ने बाद में यह मामला सीबीआई को सौंप दिया था।
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