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Supreme Court: शीर्ष अदालत से सत्येंद्र जैन को राहत, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 8 जनवरी तक अंतरिम जमानत बढी

Thu, 14 Dec 2023 01:09 PM IST
काव्या मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

जैन की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने न्यायमूर्ति चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ से आग्रह किया कि न्यायमूर्ति त्रिवेदी की अगुवाई वाली पीठ द्वारा दिन में उनकी याचिका पर प्रस्तावित सुनवाई को टाल दिया जाए। 
 
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सुप्रीम कोर्ट - फोटो : ANI
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विस्तार
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भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ ने धनशोधन मामले में न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध आम आदमी पार्टी (आप) नेता सत्येंद्र कुमार जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई टालने से गुरुवार को इनकार कर दिया। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि संबंधित न्यायाधीश इस पर निर्णय लेंगे। हालांकि बाद में , सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में AAP नेता सत्येन्द्र जैन की अंतरिम जमानत 8 जनवरी, 2024 तक बढ़ा दी है।

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जैन की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने न्यायमूर्ति चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ से आग्रह किया कि न्यायमूर्ति त्रिवेदी की अगुवाई वाली पीठ द्वारा दिन में उनकी याचिका पर प्रस्तावित सुनवाई को टाल दिया जाए। 

सुनवाई टालना चाहते हैं
सिंघवी ने कहा कि न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति त्रिवेदी की पीठ ने इस मामले में पर्याप्त दलीलें सुनी थीं और अब यह मामला उस पीठ के समक्ष सूचीबद्ध है, जिसमें न्यायमूर्ति बोपन्ना शामिल नहीं हैं। इसलिए मामले पर सुनवाई टालना चाहते हैं। उन्होंने सीजेआई से एक बार कागजात देखने का भी अनुरोध किया। 
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वह फैसला नहीं कर सकते
इस पर प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि वह यह नियंत्रित नहीं कर सकते कि संबंधित न्यायाधीश उनके समक्ष सूचीबद्ध मामले में क्या कर रहे हैं। जिस न्यायाधीश के पास जो मामला है वही फैसला करेगा। उन्होंने कहा कि वह कोई फैसला नहीं कर सकते। 

फिलहाल अंतरिम जमानत पर हैं जैन 
बता दें, सत्येंद्र कुमार जैन फिलहाल चिकित्सकीय आधार पर अंतरिम जमानत पर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई को छह सप्ताह के लिए उन्हें जमानत दी थी। बाद में इसे समय-समय पर बढ़ा दिया। यह मामला न्यायमूर्ति त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ के समक्ष गुरुवार  को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था। 

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