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केरल : रमेश चेन्नीथला ने अपने डॉगी को लेकर पोस्ट लिखा, लोगों ने बताया - मर्मस्पर्शी

Mon, 14 Dec 2020 07:47 PM IST
दीप्ति मिश्रा पीटीआई, तिरुवनंतपुरम
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रमेश चेन्नीथला अपने डॉग के साथ - फोटो : ANI
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केरल के शहर कोच्चि में एक कुत्ते से बर्बरता की घटना के दो दिन बाद केरल में विपक्ष के नेता रमेश चेन्नीथला ने सोमवार को अपने पालतू कुत्ते के बारे में एक दिल को छू लेने वाली कहानी बयां की। 

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देख नहीं सकता ‘स्कूबी’ 
कांग्रेस नेता ने अपने फेसबुक पेज पर कहा, उन्हें और उनके परिवार के लोगों को जब पता चला कि उनका पालतू कुत्ता ‘स्कूबी’ देख नहीं सकता, तो सब उदास हो गए। लेकिन हर किसी ने उसकी और ज्यादा देखभाल की। उन्होंने अपने पालतू कुत्ते के साथ अपनी कुछ तस्वीरें भी साझा की।

चेन्नीथला ने कहा कि एक कुत्ते के गले में मोटी रस्सी बांधकर कार से घसीटने की एक घटना के बारे में जानकर उन्हें बहुत दुख हुआ। कुत्ते को कार से बांधकर घसीटने की घटना पर विवाद होने पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। चेन्नीथला ने कहा, ‘‘कार से बांधकर कुत्ते को घसीटने संबंधी खबरें मैंने देखी। यह जानकर बहुत दुख हुआ कि सड़क पर कुत्ते को किस तरह घसीटा जा रहा था।’’
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चेन्नीथला ने कहा कि उनका छोटा पुत्र रमित दो साल पहले स्कूबी को घर लाया था और जल्द ही यह सबसे घुल-मिल गया। बाद में एक डॉक्टर से दिखाने पर पता चला कि कुत्ता देख नहीं सकता। पहले तो परिवार को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि कुत्ता नहीं देख सकता, लेकिन धीरे-धीरे सब लोग उस पर और भी ज्यादा प्यार लुटाने लगे।

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सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने की सराहना 

सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वालों ने कहा कि कुत्ते के बारे में चेन्नीथला का पोस्ट दिल को छू लेने वाला है। निल्सन जोसफ नामक एक व्यक्ति ने लिखा, ‘‘यह मर्मस्पर्शी कहानी है।’’

कांग्रेस विधायक वी टी बलराम ने पोस्ट किया, ‘‘आप बहुत दयालु हैं रमेशजी।’’ कार्यकर्ता जजला मदासेरी ने कहा, ‘‘हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आपने जो कहानी बयां की है वह दिल को छू लेने वाली है।’’

एर्नाकुल जिले में शुक्रवार को कुत्ते को कार से बांधकर घसीटने का मामला सामने आया था। बगल से गुजर रहे किसी व्यक्ति ने इस घटना का वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर डाला। मामले में कार चलाने वाले यूसुफ को गिरफ्तार कर लिया गया। व्यक्ति पर भादंसं की धारा 428 (पशुओं से क्रूरता), 429 (पशुओं से बर्बरता या उनके साथ क्रूरता करने संबंधी) और पशु क्रूरता रोकथाम कानून 1960 की धारा 11 (एक) के तहत मामला दर्ज किया गया है ।
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