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CGHS: सीजीएचएस कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, 35 लाख तक की सर्जरी के लिए लेनी होगी इस कमेटी की मंजूरी

जितेंद्र भारद्वाज
Updated Wed, 06 Dec 2023 04:29 PM IST

सार

भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के ईएचएस सेक्शन द्वारा इस संबंध में एक दिसंबर को कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा विचार विमर्श करने के बाद तीनों तरह के प्रत्यारोपण पर होने वाले खर्च की अधिकतम दरें निर्धारित की गई हैं। 
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CGHS - फोटो : Amar Ujala


इन दो कमेटियों से लेनी होगी मंजूरी ...

भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के ईएचएस सेक्शन द्वारा इस संबंध में एक दिसंबर को कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सीजीएचएस महानिदेशालय और डीजी हेल्थ सर्विसेज के साथ विचार विमर्श करने के बाद तीनों तरह के प्रत्यारोपण पर होने वाले खर्च की अधिकतम दरें निर्धारित की गई हैं। सरकार ने इस तरह के प्रत्यारोपण पर होने वाले खर्च की मंजूरी देने के लिए दो स्टेंडिंग कमेटी गठित की हैं। इनकी मंजूरी के बाद कोई भी सीजीएचएस और सीएस/एमए लाभार्थी, प्रत्यारोपण करा सकता है।


सीजीएचएस लाथार्थियों के लिए बनी कमेटी ...

केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के लाभार्थियों को उक्त मामले में मंजूरी देने के लिए जिस कमेटी का गठन किया गया है, उसमें डीडीजी (पी) को चेयरमेन बनाया गया है। रेस्पिरेटरी मेडिसिन एम्स के एचओडी, एचओडी रेस्पिरेटरी मेडिसिन वीएमएमसी एंड हॉस्पिटल, एचओडी रेस्पिरेटरी मेडिसिन एलएचएमसी, एचओडी रेस्पिरेटरी मेडिसिन आरआर हॉस्पिटल, एचओडी सीटीवीएस एम्स, एचओडी सीटीवीएस सफदरजंग हॉस्पिटल और एचओडी सीटीवीएस डॉ. आरएमएल हॉस्पिटल को कमेटी का सदस्य बनाया गया है। सीएमओ एसएएस 3 को सदस्य सचिव बनाया गया है।


चिकित्सा उपस्थिति 'सीएस/एमए' के लिए कमेटी ...

केंद्रीय सेवाएं (चिकित्सा उपस्थिति'सीएस/एमए) के लाभार्थियों के जो कमेटी गठित की गई है, उसमें डीडीजी (पी) को चेयरमेन बनाया गया है। इसके अलावा एचओडी रेस्पिरेटरी मेडिसिन एम्स, एचओडी रेस्पिरेटरी मेडिसिन वीएमएमसी एंड हॉस्पिटल, एचओडी रेस्पिरेटरी मेडिसिन एलएचएमसी, एचओडी रेस्पिरेटरी मेडिसिन आरआर हॉस्पिटल, एचओडी सीटीवीएस एम्स, एचओडी सीटीवीएस सफदरजंग हॉस्पिटल और एचओडी सीटीवीएस डॉ. आरएमएल हॉस्पिटल को कमेटी का सदस्य बनाया गया है। सीएमओ एसएएस 3 को सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है। चूंकि इस तरह के प्रत्यारोपण की तैयारी पहले से ही की जाती है तो इसके लिए समय रहते कमेटी की मंजूरी ली जाएगी। किसी आपातकालीन स्थिति में इस तरह की सर्जरी एकाएक जरुरी हो और मरीज ने प्रत्यारोपण करा लिया हो तो उस स्थिति में कमेटी तय खर्च को मंजूरी देने वाली फाइल पर विचार करेगी।


इस तरह करना होगा आवेदन ...

केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के लाभार्थियों को उक्त फेफड़ों का ट्रांसप्लांट या हृदय प्रत्यारोपण कराना है तो उसके लिए सीजीएचएस के अतिरिक्त निदेशक के पास आवेदन देना होगा। यह आवेदन संबंधित मंत्रालय या विभाग के माध्यम से भेजा जाएगा। वहां से संबंधित कमेटी के पास फाइल आएगी। अगर कोई पेंशनर है तो उसे अपने जोन या शहर के वेलनेस सेंटर के माध्यम से सीजीएचएस के अतिरिक्त निदेशक को आवेदन देना होगा। केंद्रीय सेवाएं (चिकित्सा उपस्थिति'सीएस/एमए) के लाभार्थियों को फेफड़ों का ट्रांसप्लांट या हृदय प्रत्यारोपण कराने के लिए अंडर सेक्रेटरी ईएचएस, स्वास्थ्य मंत्रालय को आवेदन भेजना होगा। हालांकि यहां पर भी उसका आवेदन संबंधित मंत्रालय/विभाग के जरिए ही आगे बढ़ेगा। इसके बाद ही वह आवेदन, स्टेंडिंग कमेटी के समक्ष पहुंचेगा।

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