संविधान
- फोटो : अमर उजाला
दोनों नामों को मान्यता देता है संविधान: धर्मेंद्र प्रधान
शिवनकुट्टी को लिखे पत्र में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद-1 में कहा गया है कि इंडिया, जो भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। पत्र में उन्होंने कहा, भारत का संविधान 'इंडिया' और 'भारत' दोनों को देश के आधिकारिक नामों के रूप में मान्यता देता है। जिनका परस्पर प्रयोग किया जा सकता है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) हमारे संविधान में प्रतिष्ठापित इस भावना को विधिवत स्वीकार करता है और दोनों के बीच कोई भेद नहीं करता है।