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सेंट्रल विस्टा: नार्थ व साउथ ब्लॉक को राष्ट्रीय संग्रहालयों में परिवर्तित करने का है प्रस्ताव, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

Fri, 29 Oct 2021 10:27 PM IST
अभिषेक दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

केंद्र का जवाब सेंट्रल विस्टा के प्लॉट संख्या एक के भूमि उपयोग में बदलाव के संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका पर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को केंद्र के हलफनामे पर जवाब दाखिल करने को कहा है। अब अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी।
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सुप्रीम कोर्ट (फाइल) - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में बताया कि सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत नॉर्थ और साउथ ब्लॉकों को राष्ट्रीय संग्रहालयों में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर केंद्र ने कहा कि सभी मंत्रालयों को केंद्रीय सचिवालय भवनों में स्थानांतरित किया जाएगा जो कि राजपथ के दो किनारों पर बनाए जा रहे हैं।

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केंद्र का जवाब सेंट्रल विस्टा के प्लॉट संख्या एक के भूमि उपयोग में बदलाव के संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका पर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को केंद्र के हलफनामे पर जवाब दाखिल करने को कहा है। अब अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी। याचिकाकर्ता राजीव सूरी ने दावा किया है कि इस अधिसूचना ने ‘मनोरंजन भूखंड’ को ‘आवासीय भूखंड’ में बदलने की अनुमति प्रदान की है। प्लॉट-1 बच्चों के मनोरंजन पार्क और बस टर्मिनल की खुली जगहों पर कब्जा कर लेगा। 

केंद्र ने अपने हलफनामे में याचिकाकर्ता के तर्कों को गलत बताया है और जुर्माने के साथ याचिका को खारिज करने की मांग की है। केंद्र ने कहा कि विचाराधीन भूखंड को कभी भी जनता के लिए नहीं खोला गया है और यह भूखंड लगभग 90 वर्षों से रक्षा मंत्रालय के सरकारी कार्यालयों के रूप में उपयोग किया जा रहा है और प्लॉट में कोई मनोरंजक गतिविधि क्षेत्र (खेल का मैदान) मौजूद नहीं है। कभी भी इस क्षेत्र का उपयोग सार्वजनिक मनोरंजन के लिए नहीं किया गया है। इसमें कोई आवासीय कालोनी नहीं है बल्कि सिर्फ रक्षा मंत्रालय का कार्यालय है।
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केंद्र ने कहा कि वास्तव में मनोरंजन के उद्देश्य के लिए विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्रों में वृद्धि की है और सेंट्रल विस्टा परियोजना के समग्र मास्टर प्लान में कई सुविधाएं शामिल की गई हैं। उसने मनोरंजन प्रयोजनों के लिए खुद से बहुत जगह बनाई है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को हलफनामे में स्पष्ट करने के लिए कहा था कि सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत उपराष्ट्रपति और प्रधान मंत्री के नए आधिकारिक आवासों के लिए बस टर्मिनल और पार्क के भूमि उपयोग में प्रस्तावित परिवर्तन की क्या आवश्यकता है?

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