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केरल हाईकोर्ट: खुद खरीदा है कोविशील्ड टीका तो क्या चार सप्ताह बाद ले सकते हैं दूसरी खुराक? दो सितंबर को आएगा फैसला

Tue, 31 Aug 2021 07:09 PM IST
गौरव पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोच्चि

सार

कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ टीकाकरण का अभियान पूरे देश में चल रहा है। वहीं, टीकों को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। कोविशील्ड टीके को लेकर एक ऐसे ही एक सवाल पर केरल हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी, जिस पर अदालत ने मंगलवार को सुनवाई पूरी कर ली।
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कोविशील्ड - फोटो : twitter@serum institute
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विस्तार
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केरल हाईकोर्ट कोविशील्ड टीके की खुराकों के बीच के अंतर के एक मामले पर सुनवाई कर रही थी। पूछा गया था कि यदि कोई व्यक्ति अपने खर्च पर कोविशील्ड टीका खरीदता है तो क्या वह दूसरी खुराक, पहली खुराक के चार सप्ताह बाद ले सकता है या उसे 84 दिन तक इंतजार करना होगा? उच्च न्यायालय ने मामले में मंगलवार को सुनवाई पूरी करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

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अदालत के सामने यह मुद्दा काइटेक्स गारमेंट्स लिमिटेड की ओर से दाखिल याचिका के जरिए आया था। इसमें कंपनी के कर्मचारियों को बिना 84 दिन का इंतजार किए कोविशील्ड टीके की दूसरी खुराक लगाने की अनुमति देने की मांग की गई थी। काइटेक्स ने अपनी याचिका में कहा था कि उसने पहले ही अपने पांच हजार से अधिक कर्मचारियों को टीके की पहली खुराक दे दी है।

याचिका के अनुसार काइटेक्स ने करीब 93 लाख रुपये खर्च करके सभी कर्मचारियों के लिए दूसरी खुराक की व्यवस्था की थी। लेकिन, टीके की खुराकों के बीच अंतर को लेकर मौजूदा प्रतिबंधों के चलते कंपनी अपने कर्मचारियों को दूसरी खुराक नहीं लगा पाई है। न्यायाधीश पीबी सुरेश कुमार ने केंद्र, राज्य और काइटेक्स के पक्ष सुनने के बाद कहा कि फैसला दो सितंबर को सुनाया जाएगा।

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