भाजपा की महिला सांसदों के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने कांग्रेस सांसद और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अंगोमचा बिमोल अकोइजम के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर सख्त कार्रवाई की मांग की। महिला सांसदों ने राष्ट्रपति से ज्ञापन में सांसद को पद से हटाने और उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है।
प्रतिनिधिमंडल में कौन-कौन शामिल था?
प्रतिनिधिमंडल में लोकसभा सांसद कमलजीत सहरावत, बांसुरी स्वराज और मालविका देवी शामिल थीं। इनके साथ राज्यसभा सांसद एस. फांगनोन कोन्याक, गीता शाक्य, भाजपा की वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रेखा शर्मा भी मौजूद थीं।
महिला सांसदों ने क्या आरोप लगाए?
बांसुरी स्वराज ने कांग्रेस नेतृत्व पर आरोप लगाया कि वह अपने सांसद के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा है। उन्होंने कांग्रेस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रही भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी पदाधिकारी संजीव सिंह पर मारपीट, अभद्र व्यवहार और अश्लील भाषा के इस्तेमाल का आरोप भी लगाया।
रेखा शर्मा ने दावा किया कि जेएनयू की 11 छात्राओं का यौन उत्पीड़न किया गया। उन्होंने दावा किया कि छात्राओं को अलग-अलग फिल्मों के दृश्य दिखाए गए और उनसे निजी संबंधों को लेकर सवाल पूछे गए। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से पूछा कि पार्टी इस मामले पर चुप क्यों है? शर्मा ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से अकोइजम को सांसद पद से हटाने का अनुरोध करेगा, क्योंकि उन्हें कांग्रेस की ओर से कार्रवाई की उम्मीद नहीं दिख रही है।
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जेएनयू ने अब तक क्या-क्या कार्रवाई की?
जेएनयू ने नौ अक्तूबर को अकोइजम को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया था। विश्वविद्यालय के आदेश के अनुसार, आंतरिक समिति ने जांच के निष्कर्षों के आधार पर उनके खिलाफ कड़ी सजा की सिफारिश की थी। अकोइजम जेएनयू के सामाजिक विज्ञान स्कूल के सामाजिक व्यवस्था अध्ययन केंद्र से जुड़े थे। उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है।
दिल्ली पुलिस की जांच में क्या निकला?
दिल्ली पुलिस ने जेएनयू के मुख्य सुरक्षा अधिकारी की शिकायत के आधार पर 11 अक्तूबर को प्राथमिकी दर्ज की। मामला वसंत कुंज नॉर्थ थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 75, 75(1)(i), 75(1)(iv) और 79 के तहत दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार, मामले की आगे जांच की जा रही है।