मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और जस्टिस एसके कौल की पीठ ने सुनवाई के दौरान यशोदा अस्पताल की रिपोर्ट पर गौर किया, जिसमें कहा गया कि 19 अक्तूबर को यादव की स्पाइनल सर्जरी हो गई है और उन्हें 3 नवंबर को छुट्टी दे दी जाएगी। कोर्ट ने रिपोर्ट पर गौर करते हुए कहा कि यादव दो सप्ताह तक अपने परिवार के साथ रह सकते हैं और इसके बाद उन्हें बाकी की सजा काटने के लिए जेल जाना होगा।
इससे पहले, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने यादव को सर्जरी के लिए अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में अपील दाखिल की थी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यादव को सर्जरी के लिए 15 दिन की अंतरिम जमानत दी थी।