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Maharashtra: शरद पवार गुट के विधायक जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ एक और FIR दर्ज, भगवान राम को बताया था 'मांसाहारी'

Sat, 06 Jan 2024 06:10 PM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई

सार

Maharashtra: भगवान राम पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर राकांपा के शरद पवार गुट के विधायक जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ मुंबई के घाटकोपर थाने में एख और प्राथमिकी दर्ज की गई है। उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 295 ए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। 
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जितेंद्र अव्हाड - फोटो : सोशल मीडिया।
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विस्तार
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राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के शरद पवार गुट के विधायक जितेंद्र आव्हाड इन दिनों सुर्खियों में हैं। भगवान राम के खिलाफ विवादित बयान देने के कारण उनके खिलाफ महाराष्ट्र भर में तीन एफआईआर दर्ज हो गई हैं। आव्हाड के खिलाफ मुंबई और पालघर जिलों में तीन एफआईआर दर्ज हुईं हैं। इससे पहले एक मामला ठाणे जिले के नवघर में दर्ज हुई थी। बता दें, उन्होंने हाल में ही भगवान राम को मांसाहारी बताया था, जिसके बाद से विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है।

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क्या दिया था पूरा बयान
शिरडी में बुधवार को एक कार्यक्रम में आव्हाड ने कहा था कि भगवान राम शाकाहारी नहीं थे, वह मांसाहारी थे। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति 14 साल तक जंगल में रहेगा वो शाकाहारी भोजन खोजने कहां जाएगा?  उन्होंने जनता से सवाल करते हुए कहा था कि क्या यह सही बात है या नहीं? उन्होंने आगे कहा था, 'कोई कुछ भी कहे, सच्चाई यह है कि हमें आजादी (महात्मा) गांधी और (जवाहर लाल) नेहरू की वजह से ही मिली। यह तथ्य कि इतने बड़े स्वतंत्रता आंदोलन के नेता गांधी ओबीसी थे, उन्हें (आरएसएस को) स्वीकार्य नहीं है। गांधीजी की हत्या के पीछे का असली कारण जातिवाद था।'

बाद में बयान पर खेद जताया
हालांकि, एक दिन बाद उन्होंने सफाई देते हुए कहा था, 'आज रामायण पढ़ लिजिए कि क्या लिखा है, आपको साफ हो जाएगा। लेकिन, किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। मैं किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता था। लड़कियां उठाने वाले का नाम भी राम हैं और वो मेरे पर इल्जाम लगा रहे हैं।' उन्होंने कहा था, '22 तारीख तक किसी तर्क पर बात नहीं होगी, भावना पर ही बात होगी। इसलिए, मैं खेद व्यक्त करता हूं।'
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पहले पुणे में दर्ज हुई एफआईआर
भगवान राम पर टिप्पणी को लेकर इससे पहले भाजपा की पुणे इकाई के अध्यक्ष धीरज घाटे ने शिकायत दर्ज कराई थी। जिसके बाद पुणे की विश्रामबाग पुलि ने उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 295ए के तहत मामला दर्ज किया था। उन्होंने अपने खिलाफ शिकायत दर्ज होने पर कहा था कि वह किसी भी प्राथमिकी से नहीं डरते हैं। 
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