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पड़ताल: क्या वाकई कनाडा के नागरिक हैं अक्षय कुमार

Mon, 22 Apr 2019 02:16 PM IST
Priyesh Mishra चुनाव डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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Akshay Kumar
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अभिनेता अक्षय कुमार के लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलें जोरों पर है। इसके साथ ही चर्चा इस बात की भी हो रही है कि क्या अक्षय चुनाव लड़ने के योग्य हैं...दरअसल, सोशल मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार उनके पास कनाडा की नागरिकता है और भारतीय संविधान में किसी दूसरे देश की नागरिकता होने पर व्यक्ति चुनाव लड़ने के अयोग्य हो जाता है।
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हमने अपनी पड़ताल में पाया कि अक्षय कुमार के पास कनाडा की मानद नागरिकता है। जिससे वह भारत में चुनाव लड़ सकते हैं। एक कार्यक्रम के दौरान नागरिकता के बारे में पूछे गए सवाल को लेकर अक्षय कुमार ने कहा कि वह मानद नागरिकता है। आप जैसा सोच रहे हैं वैसी बात नहीं है।

दरअसल अक्षय कुमार द्वारा किए गए एक ट्वीट के बाद ये कयास तेज हुए थे कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें पंजाब के गुरदासपुर से टिकट दे सकती है। उन्होंने लिखा, 
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एक ऐसे क्षेत्र में कदम रखने जा रहा हूं जो इससे पहले कभी नहीं किया। उत्साहित भी हूं और थोड़ा नर्वस भी। अपडेट के लिए जुड़े रहिए।




हालांकि कुछ देर बाद सुपरस्टार अक्षय कुमार ने चुनावी मैदान में उतरने की खबरों को खारिज कर दिया है। उन्होंने सफाई देते हुए ट्वीट किया है, "मेरे पिछले ट्वीट में दिखाई गई दिलचस्पी के लिए आप सबका आभार लेकिन तेजी से उड़ रही अफवाहों के बीच बता दूं कि मैं चुनाव लड़ने नहीं जा रहा।" 
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क्या होती है दोहरी नागरिकता 

akshay kumar
भारतीय संसद ने साल 2003 में नागरिकता संशोधन विधेयक पारित कर विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया है। इसे ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के नाम दिया गया है। जिसे बोलचाल में दोहरी नागरिकता के नाम से जाना जाता है।

इसके अनुसार, भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति जो संविधान लागू होने के बाद भारत या उसके किसी राज्य क्षेत्र का नागरिक रहा हो और जिसने पाकिस्तान और बांग्लादेश के अलावा किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है, नागरिकता अधिनियम 1955 के अधीन पंजीकरण करा सकता है। यदि उसके देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है।

पंजीकरण के बाद अगय व्यक्ति पांच साल में से एक साल भारत में रहता है तो उसे भारत की नागरिकता मिल सकती है। वर्तमान में अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया सहित 16 देशों में बसे भारतीय मूल के लोगों को दोहरी नागरिकता प्रदान की जा सकती है। क्योंकि, इन देशों के नागरिक दोहरी नागरिकता ले सकते हैं।

 
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