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एयरलाइन करार घूस मामला: अदालत ने दीपा तलवार की गिरफ्तारी पर लगाई रोक

Fri, 12 Apr 2019 04:21 AM IST
गौरव द्विवेदी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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सांकेतिक तस्वीर
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अदालत ने एयरलाइन करार घूस मामले में मनी लांड्रिंग के आरोपी दीपक तलवार की पत्नी दीपा तलवार की गिरफ्तारी पर 29 अप्रैल तक रोक लगा दी है। अदालत ने दीपा को दो सप्ताह के भीतर जांच में शामिल होने का आदेश दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने दीपा और उसके बेटे का गैर जमानती वारंट जारी करवाने के लिए आवेदन दायर किया था। 

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राउज एवेंन्यू अदालत में दीपा तलवार की अग्रिम जमानत याचिका पर अधिवक्ता तनवीर अहमद मीर ने कहा दीपा विदेश में है और उसे जांच में शामिल होने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया जाए। अदालत ने इंकार करते हुए दो सप्ताह के भीतर आकर जांच में शामिल होने का निर्देश दिया है। अदालत ने ईडी को निर्देश दिया है कि अगर दीपा तलवार के खिलाफ एलओसी खुली हुई है तो एजेंसी यह देखे कि उसे एयरपोर्ट पर गिरफ्तार न किया जाए। 

वहीं बेटे आदित्य के गैर जमानती वारंट के आवेदन पर कहा कि उसे दीपक तलवार के खिलाफ पेश आरोप पत्र में शामिल किया गया है। इसलिए अदालत के निर्णय के बाद अपना जवाब देंगे। अदालत के पूछने पर एजेंसी के विशेष अधिवक्ता डीपी सिंह ने बताया कि आदित्य तलवार को आरोप पत्र में आरोपी बनाया गया है। अदालत ने कहा कि आरोप पत्र का अध्ययन करने के बाद इस पर आगे सुनवाई की जाएगी। मामले में सुनवाई के लिए 15 अप्रैल की तारीख तय की है। 
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ईडी ने 30 मार्च को दीपक तलवार के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। एजेंसी का आरोप है कि तलवार ने इंडियन एयरलाइन के फायदे वाले रूट पर विदेशी एयरलाइन की उड़ानों का करार करवाया था और इसके लिए उसके प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष नियंत्रण वाली कंसलटेंसी फर्म को अप्रैल 2008 से फरवरी 2009 के बीच कतार एयरवेज, एयर एमीरात व एयर अरबिया से छह करोड़ डॉलर से ज्यादा की घूस मिली थी।

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