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अगस्ता वेस्टलैंड: विशेष अदालत ने रतुल पुरी की नियमित जमानत अर्जी का आदेश रखा सुरक्षित

Fri, 29 Nov 2019 02:40 PM IST
अनवर अंसारी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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रतुल पुरी (फाइल फोटो) - फोटो : ANI
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दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड के प्रवर्तन निदेशालय मामले में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे और व्यवसायी रतुल पुरी की नियमित जमानत अर्जी में आदेश सुरक्षित रख लिया है। बता दें कि पुरी अगस्ता वेस्टलैंड के मनी लांड्रिंग मामले में जेल में बंद हैं।

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इससे पहले रतुल पुरी ने अदालत में अपने वकील विजय अग्रवाल के जरिए जमानत याचिका दाखिल की थी। उनकी याचिका पर अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया था। वहीं, आठ नवंबर को ईडी ने पुरी पर 3600 करोड़ के वीवीआईपी चॉपर घोटाले में आरोपी राजीव सक्सेना को धमकाने का आरोप लगाया था। ईडी के आरोपपत्र में कहा गया है कि पुरी ने सक्सेना को अपने पिता और चाचा के खिलाफ साक्ष्यों को साझा न करने के लिए दबाव बनाया था।

जांच एजेंसी ने हिंदुस्तान पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (एचपीपीएल) के प्रमोटर पर साक्ष्यों को मिटाने के आरोप लगाए हैं। इस मामले में रतुल पुरी और सहयोगी नियामत सिंह के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान दस्तावेजों को जलाने के बाद राख को भी इकट्ठा कर उसकी जांच करने के आदेश दिए गए थे।

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