दिल्ली हाईकोर्ट ने अगस्तावेस्टलैंड चॉपर डील मामले में आरोपी बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की जमानत अर्जी शुक्रवार को खारिज कर दी। 12 वीवीआईपी हेलिकॉप्टर खरीद में कथित 3600 करोड़ रुपये के घोटाले की जांच प्रवर्तन निदेशालय व सीबीआई कर रहे हैं।
जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने सुनवाई के दौरान कहा, अन्य आवेदन में भी यही फैसला बरकरार रहेगा। जेम्स ने कोर्ट से सीबीआई और ईडी दोनों ही मामलों में राहत की मांग की थी। उसकी दलील थी कि घोटाले की जांच में अब उसकी आगे जरूरत नहीं है इसलिए उसे जमानत दी जाए। वहीं सीबीआई और ईडी दोनों ही केंद्रीय एजेंसियों ने जमानत का विरोध किया।