सुप्रीम कोर्ट ने 1993 मुंबई सीरियल
बम ब्लास्ट मामले में दोषी ठहराए गए गैंगस्टर
अबू सलेम को किसी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया है। सलेम का कहना था कि उस पर टाडा व हत्या का मामला नहीं चल सकता, क्योंकि यह प्रत्यर्पण करार के खिलाफ है।
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सुप्रीम कोर्ट ने सलेम पर टाडा और हत्या का मुकदमा हटाने से इनकार किया है। कोर्ट ने यह सभी बिंदु अपील के दौरान उठाने को कहा है। मालूम हो कि सितंबर, 2017 में सलेम को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। पुर्तगाल के साथ प्रत्यर्पण करार के तहत सलेम को फांसी या 25 वर्ष से अधिक की कैद की सजा नहीं दी सकती। सलेम का कहना था कि उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई है, जो सही नहीं है।