सुप्रीम कोर्ट के 17 फरवरी 2020 के फैसले के बाद 557 महिला अधिकारियों को भारतीय सेना में स्थायी कमीशन दिया गया है। किसी भी महिला अधिकारी को स्थायी कमीशन देने में कोई देरी नहीं की गई है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने आज राज्यसभा में डीएमके सांसद एम षणमुगम को एक लिखित जवाब में यह बात कही।
विज्ञापन
साथ ही अजय भट्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुपालन में 63 पात्र महिला अधिकारियों को 25 नवंबर, 2021 तक स्थायी कमीशन दिया गया है।
29 अक्तूबर 39 महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन
इससे पहले भारतीय सेना ने 29 अक्तूबर 2021 को 39 महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन प्रदान किया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने सेना से इन अधिकारियों को एक नवंबर तक स्थायी कमीशन देने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 22 अक्तूबर को सात कार्यदिवस के भीतर 39 महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने का निर्देश दिया था।
शीर्ष अदालत ने यह आदेश तब दिया था जब केंद्र सरकार ने बताया था कि अदालती आदेश के तहत 71 सैन्य अधिकारियों में से 39 अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के योग्य पाया गया है।न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने इन सभी 39 महिला सैन्य अधिकारियों को एक नवंबर तक स्थायी कमीशन प्रदान करने के लिए कहा था।