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Manipur: मणिपुर में पूर्व मंत्री की बेटी की हत्या मामले में दो को उम्रकैद की सजा, जानें पूरा मामला

Mon, 13 Mar 2023 08:18 PM IST
अभिषेक दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंफाल

सार

सीबीआई ने 28 दिसंबर 2007 को निंगोमबम रोम मेइतेई, लेटखोसी हाओकिप और दो अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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इंफाल की एक सत्र अदालत ने सोमवार को दो लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने 2003 में मणिपुर के तत्कालीन मंत्री नगाजोकपा की आठ साल बेटी का अपहरण कर उसकी हत्या करने के मामले में सजा का एलान किया। सीबीआई ने 28 दिसंबर 2007 को निंगोमबम रोम मेइतेई, लेटखोसी हाओकिप और दो अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।

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इंफाल (पूर्व) के सत्र न्यायाधीश ने मेइती और हाओकिप को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अधिकारियों ने कहा कि चार्जशीट में अन्य दो व्यक्तियों की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी। सीबीआई ने मणिपुर सरकार के अनुरोध पर 29 मार्च 2004 को मामले की जांच अपने हाथ में ली थी। मामले की जांच पूर्व में स्थानीय पुलिस ने अज्ञात अपराधियों के खिलाफ की थी।

सीबीआई के एक प्रवक्ता ने बताया कि यह आरोप लगाया गया था कि मणिपुर सरकार के तत्कालीन मंत्री फ्रांसिस नगजोकपा की बेटी मिस लुंगनिला एलिजाबेथ (उम्र 8 साल) का चार नवंबर 2003 को इम्फाल पश्चिम जिले के सांगईप्रोउ स्थित एक स्कूल से अपहरण कर लिया गया था। लड़की का शव 12 नवंबर 2003 को इंफाल पश्चिम जिले के तेरा सदोकपम लेकाई में खाई में बोरे में मिला था।

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