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संसद अपडेट: लोकसभा में 13 और राज्यसभा में 12 विधेयकों को मिली मंजूरी, नागरिकों को ई-पासपोर्ट जारी करने की योजना

Thu, 07 Apr 2022 04:10 PM IST
Amit Mandal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज संसद में जानकारी दी कि लोकसभा में 13 जबकि राज्यसभा में 12 बिल पास किए गए। क्या हुआ संसद में दिनभर, जानिए अपडेट। 
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Prhlad Joshi - फोटो : ANI
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विस्तार
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केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज बताया कि संसद में कुल 13 विधेयक पेश किए गए जिसमें से 12 लोकसभा में और 1 राज्यसभा में पेश किया गया। वहीं, लोकसभा में 13 और राज्यसभा में 11 बिल पास हुए। साथ ही कहा कि इस बजट सत्र में 2021-22 और जम्मू-कश्मीर के अनुदान के लिए अनुपूरक मांगों को पेश किया गया। 

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प्रह्लाद जोशी ने कहा कि विपक्ष ने राज्यसभा बीएसी से 7 अप्रैल को सदन को स्थगित करने का अनुरोध किया। मैंने उनसे राज्यसभा के सभापति के सामने पूछा था और वे सभी रामनवमी और अन्य त्योहारों के कारण 7 अप्रैल को सदन को स्थगित करने पर सहमत हुए थे।

ई-पासपोर्ट जारी करने की तैयारी 
ई-पासपोर्ट पर विदेश मंत्रालय ने राज्यसभा को जवाब में कहा कि सरकार 2022-23 से अपने नागरिकों को ई-पासपोर्ट जारी करने की योजना बना रही है। यह एक एम्बेडेड रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप और एंटीना के साथ एक कागज और इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट होगा। इसके पिछले कवर में एक एंटीना भी एम्बेड होगा।  
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तीसरे पक्ष द्वारा ऑडिट 
राज्यसभा को गुरुवार को सूचित किया गया कि 2,275 सार्वजनिक प्राधिकरणों (पीए) में से 754 ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अनिवार्य रूप से किसी तीसरे पक्ष द्वारा अपना ऑडिट कराया है। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(2) के तहत प्रत्येक लोक प्राधिकरण को इंटरनेट सहित विभिन्न माध्यमों से जनता को हरसंभव अधिक से अधिक जानकारी प्रदान करने के लिए कदम उठाने होंगे, ताकि लोगों को सूचना के लिए आरटीआई क्वेरी का सहारा न लेना पड़े। 

इन प्रावधानों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के मद्देनजर अप्रैल 2013 में दिशानिर्देश जारी किए गए थे और बाद में 2016 और 2019 में संशोधित किए गए थे। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक लिखित उत्तर में कहा कि इन दिशानिर्देशों में अन्य बातों के अलावा, सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा तीसरे पक्ष के ऑडिट को अनिवार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने पारदर्शिता ऑडिट के लिए एक सॉफ्टवेयर भी तैयार किया है ताकि सार्वजनिक प्राधिकरणों को उनके तीसरे पक्ष के ऑडिट की सुविधा मिल सके।

धार्मिक प्रतीकों वाले चुनाव चिह्न आरक्षित नहीं
सरकार ने कहा है कि चुनाव आयोग ने ऐसा कोई भी चुनाव चिह्न आरक्षित या जारी नहीं किया है, जिसे धार्मिक या राष्ट्रीय प्रतीकों वाला चिह्न माना जाए। विधिमंत्री किरेन रिजिजू राज्यसभा में पूछा गया था कि राष्ट्रीय प्रतीकों वाले किसी चिह्न जैसे राष्ट्रीय पक्षी, जानवर या फूल को चुनाव चिह्न के तौर पर किसी मान्यता प्राप्त दल द्वारा दर्ज कराया जा सकता है? जवाब में मंत्री ने जनप्रतिनिधित्व कानून का हवाला दिया, जिसमें इसकी कानूनी स्थिति का विवरण दिया गया है। 

इस कानून की धारा 123 की उपधारा 3 में कहा गया है कि ऐसे व्यवहार को गलत आचरण माना जाएगा यदि किसी उम्मीदवार या उसके एजेंट या उसकी अपील पर कोई व्यक्ति मतदान करता है या मतदान का बहिष्कार करता है। साथ ही उस उम्मीदवार के पक्ष में राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रीय प्रतीकों का इस्तेमाल करता है।

102 विदेशी अतिथि दो वर्षों में आए भारत
सरकार ने राज्यसभा को बताया कि पिछले दो वर्षों में विदेशी राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों सहित 102 अतिथियों ने भारत का दौरा किया। एक प्रश्न के जवाब में विदेश राज्यमंत्री वी मुरलीधरन ने जनवरी 2020 से मार्च 2022 के दौरान भारत आने वाले विशिष्ट अतिथियों की सूची साझा की। उन्होंने कहा कि इस दौरान पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रिबेलो डिसूजा और ब्राजील के राष्ट्रपति जैर बोलसेनेरो का दौरा हुआ। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन और जापान के पीएम फ्यूमिओ किशिदा ने भी भारत का दौरा किया।

दूसरे चरण में सदनों से पारित अहम बिल

  • विनियोग बिल 2022
  • दिल्ली नगर निगम संशोधन बिल 2022
  • सामूहिक विनाश के हथियारों और उनकी वितरण प्रणाली के संबंध में गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम से जुड़ा संशोधन बिल
  • दंड प्रक्रिया शिनाख्त बिल 2022
  • चार्टर्ड अकाउंटेंट, लागत-संकर्म अकाउंटेंट, कंपनी सचिव संशोधन  बिल 2021
  • संविधान अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश दूसरा संशोधन बिल 2022

महंगाई पर नहीं हो पाई चर्चा
बढ़ती महंगाई पर संसद के दोनों सदनों में कई बार हंगामा हुआ। हालांकि इस मुद्दे पर किसी भी सदन में चर्चा नहीं हो पाई। लोकसभा में यूक्रेन संकट, जलवायु परिवर्तन जैसे विषयों पर अहम चर्चा हुई। आतंकवाद मुक्त माहौल का दायित्व पाक पर भारत ने कहा है कि वह चाहता है कि पाकिस्तान के साथ सामान्य पड़ोसी वाला रिश्ता रहे, लेकिन इसके लिए आतंक और शत्रुता मुक्त वातावरण बनाने की जवाबदेही इस्लामाबाद की है। इमरान खान के सलाहकार ने व्यापारिक रिश्ते फिर बहाल करने की हिमायत की थी। इसी संदर्भ में एक सवाल पर विदेश राज्यमंत्री मुरलीधरन ने राज्यसभा में बताया कि सरकार की स्पष्ट नीति है कि पाकिस्तान से जुड़ा यदि कोई मसला हो तो हम उसे द्विपक्षीय और शांतिपूर्ण तरीके से निपटाना चाहते हैं।

आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य कानून की संशोधन प्रक्रिया शुरू
केंद्र ने बताया है कि लोगों को कम खर्च में त्वरित न्याय दिलाने और जन केंद्रित विधि ढांचे का निर्माण करने के मकसद से हितधारकों का परामर्श लेकर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और साक्ष्य कानून में संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

बृहस्पतिवार को कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने एक सवाल के जवाब में राज्यसभा में कहा, गृह मंत्रालय ने अपराध संबंधी कानूनों में व्यापक संशोधनों के संबंध में राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, उप राज्यपालों व प्रशासकों, देश के प्रधान न्यायाधीश, विभिन्न उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश, बार काउंसिल व संसद सदस्यों से भी सुझाव मांगे हैं।

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समिति ने सुझाव मांगे
मंत्री ने कहा, गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, दिल्ली के कुलपति की अध्यक्षता में दो मार्च 2020 को एक समिति गठित की थी, जिसने विशेषज्ञों से मिली जानकारी वेबसाइट पर प्रश्नावली डालकर सुझाव आमंत्रित किए थे। देशभर के कई संगठनों, शोध केंद्रों, वकील, नागरिकों से प्रतिक्रियाएं मिली हैं।

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