हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत के मामले में सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार एएसआई पंकज शर्मा की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। सीबीआई ने जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा, जिसे न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की अदालत ने स्वीकार कर लिया।
पंकज शर्मा ने विशेष सीबीआई अदालत शिमला के फैसले को हाईकोर्ट में अपील के माध्यम से चुनौती दी है। बता दें कि विशेष अदालत शिमला ने पंकज की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था और उसे 26 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। विमल नेगी मौत मामले में सीबीआई ने पहली गिरफ्तारी पंकज शर्मा की ही की है। इस मामले में सीबीआई ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 और धारा 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है। इस मामले पर अब छह अक्तूबर को सुनवाई होगी।