There will be a fine for throwing garbage outside the shops in the evening
ऊना। शहर में शाम के समय दुकानों के बाहर कूड़ा फेंकने वाले दुकानदारों के खिलाफ नगर परिषद जुर्माना करेगा। इसके लिए नगर परिषद ने दुकानदारों को निर्देश जारी किए हैं। नगर परिषद की तरफ से दुकानों के बाहर कूड़ा फेंकने वालों से एक से पांच हजार तक जुर्माना वसूलने का प्रावधान किया गया है।
शहर में सफाई व्यवस्था को बेहतर रखने के लिए नप ने डोर-टू-डोर गारबेज कलेक्शन की योजना चलाई है। इस योजना के तहत दुकानों और घरों में जाकर कूड़ा एकत्रित किया जाता है। इसकी एवज में नगर परिषद की तरफ तय दाम वसूल किए जाते हैं। शहर में कुछ दुकानदार शाम को दुकान बंद करते वक्त दुकानों के बाहर कूड़ा फेंक देते हैं। इससे नगर परिषद को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस समस्या के निपटारे के लिए अब नगर परिषद सख्त कार्रवाई करने जा रही है।
नगर परिषद ने जारी निर्देशों में साफ किया है कि जिन दुकानदारों के दुकानों के बाहर कूड़ा पाया जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूला जाएगा। इसके अलावा सभी दुकानदारों को केवल डोर-टू-डोर गारबेज कलेक्शन योजना के तइत रोजाना कूड़ा लेने के लिए आने वाले नगर परिषद के वाहनों को ही कूड़ा देने के निर्देश एि गए हैं। इस संबंध में नगर परिषद के सफाई निरीक्षक आशुतोष शर्मा ने बताया दुकानों के बाहर शाम के समय कूड़ा फेंकने वाले दुकानदारों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नियमानुसार जुर्माना वसूला जाएगा।
कूड़ा न उठाने पर स्वच्छता पोर्टल पर करें शिकायत
नगर परिषद ने साफ किया है कि अगर शहर में किसी घर और दुकान में डोर-टू-डोर गारबेज कलेक्शन की योजना लाभ न मिलने पर लोग स्वच्छता पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। शिकायत मिलने पर इस मामले में तुरंत कार्रवाई की जाएगी।