फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

नवरात्र मेले के दौरान चिंतपूर्णी मंदिर में धारा 144 होगी लागू

विज्ञापन
विज्ञापन
ऊना। शक्तिपीठ मां चिंतपूर्णी में नवरात्र के दौरान धारा 144 लागू रहेगी। मेले के चलते कानून और व्यवस्था बनान रखने के लिए प्रशासन ने धारा 144 लागू की है। इस संबंध में उपायुक्त राघव शर्मा ने निर्देश जारी किए हैं।
विज्ञापन

उपायुक्त ने नवरात्र मेले के दौरान माता चिंतपूर्णी मंदिर परिसर में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए 7 से 14 अक्तूबर तक धारा 144 लागू की है। इस दौरान कानून और व्यवस्था में तैनात जवानों के अलावा किसी भी व्यक्ति को अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी होगी।
इन आदेशों के अनुसार नवरात्र मेले के दौरान ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए मंदिर न्यास द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए स्थापित लाउड स्पीकर के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति को लाउड स्पीकर के इस्तेमाल करने पर पूर्ण पाबंदी लगाई गई है। इस अवधि के दौरान ब्रॉस बैंड, ड्रम, लंबे चिमटे, ढोल-नगाड़े इत्यादि के लाने पर भी पूर्ण पाबंदी रहेगी। यदि कोई व्यक्ति इन वस्तुओं को अपने साथ लाता है तो उन्हें पुलिस द्वारा स्थापित बैरियर पर ही जमा करवाना होगा।
विज्ञापन

इस दौरान पॉलिथीन के इस्तेमाल पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। खुले में और सड़क किनारे लंगर लगाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। पटाखे और आतिशबाजी इत्यादि की भी अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा मेला के दौरान चिंतपूर्णी आने वाले श्रद्धालुओं को पंजीकरण भी करवाना होगा। कोविड नियमों के तहत अनुपालना करने के आदेश भी जारी किए गए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें