जिला ऊना के सभी राशन कार्डधारक एक फरवरी से लेकर 29 फरवरी, 2016 तक वर्ष 2013 में भरे गए डिजिटल राशन कार्ड फार्म के बारे में अपने दावे और आपत्तियों को शहरी क्षेत्र में उचित मूल्य की दुकान धारक के पास और ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत सचिव के पास रख सकते हैं।
जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले जिला ऊना लक्ष्मण सिंह कनेट ने बताया कि जिला के सभी उपभोक्ता शहरी क्षेत्रों में उचित मूल्य की दुकान में जाकर और ग्रामीण क्षेत्रों में अपने पंचायत घर में जाकर राशन कार्ड से संबंधित डाटा को चेक कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी उपभोक्ता ने राशन कार्ड से संबंधित जानकारी को नहीं भरा है तो वे इसे भरना भी सुनिश्चित करें।
इसके लिए उपभोक्ता फार्म में भरी जाने वाली जानकारी को अपने साथ ले जाना न भूलें। इसमें परिवार के सदस्यों की आधार संख्या, अपना मोबाइल नंबर, परिवार के मुखिया की बैंक खाता विवरण और बैंक का नाम, खाता संख्या, ब्रांच और आईएफएससी कोड तथा एलपीजी गैस कनेक्शन की उपभोक्ता संख्या शामिल है।
उन्होंने बताया कि यह कार्य अति आवश्यक है तथा फरवरी माह का राशन उपभोक्ता की ओर से भरी जानकारी के सत्यापित होने के बाद ही मिलेगा। इसके अलावा जिन उपभोक्ताओं ने अब तक डिजिटल राशन कार्ड फार्म नहीं भरे हैं, वे भी इस अवधि के दौरान अपने पंचायत सचिव या निरीक्षक के पास जाकर फार्म भर लें वरना उपभोक्ता को राशन से वंचित रहना पडे़गा।
इन नंबरों पर दे सकते हैं सुझाव
डीएफएससी लक्ष्मण कनेत ने बताया कि उपभोक्ता किसी भी सुझाव या शिकायत के लिए निदेशक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले शिमला के दूरभाष संख्या 0177-2623749, जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले ऊना के फोन नंबर 01975-226016, मोबाइल नंबर 89882-00615, निरीक्षक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले ऊना के मोबाइल नंबर 89882-00686, निरीक्षक अंब और गगरेट के मोबाइल नंबर 89882-00687, निरीक्षक हरोली और बंगाणा के मोबाइल नंबर 89882-00689 तथा टोल फ्री नंबर 1800-180-8026 पर संपर्क कर सकते हैं।