फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

पेट्रोल पंप में लूट के दोषी को एक साल दस महीने की कैद

विज्ञापन
One year and ten months imprisoned for robbery in petrol pump
विज्ञापन
अंब (ऊना)। दौलतपुर चौक में पेट्रोल पंप लूट के मामले में अदालत ने दोषी को दो मामलों में एक साल दस महीने तेरह दिन की सजा और सात हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दूसरा मामला इसी पेट्रोल पंप मालिक से धोखे से कुछ पैसा अपने खाते में डाले जाने को लेकर धोखाधड़ी का था। दोषी पेट्रोल पंप पर नौकरी कर चुका था। उस दौरान उसकी तरफ से पंप का कुछ पैसा धोखे से अपने खाते में डाले जाने के बारे में भी मालिक ने शिकायत दर्ज करवाई थी।
विज्ञापन

शिकायतकर्त्ता रिखी राम जसवाल पुत्र खजाना राम निवासी ढोलवाह रोड दौलतपुर चौक 2 जनवरी 2019 को शाम के लगभग साढे़ छह बजे पेट्रोलपंप के सेल रूम में बैठा था। उसे मनीष कुमार ने पेट्रोल पंप की दिनभर की सेल 75 हजार 600 रुपये दिए। उसने पैसे कैरी बैग में रखे। इस दौरान एक व्यक्ति उसके कमरे में आया और बंदूक की नोक पर उससे पैसा छीनकर ले गया। उसने अपना मुंह ढक रखा था और उसके पास पिस्टलनुमा हथियार था। रिखी राम ने उसे पहचान लिया। उसकी पहचान के आधार पर ही पुलिस ने तीन-चार दिन बाद आरोपी को हिरासत में ले लिया था।
सहायक जिला न्यायवादी पूजा धीमान ने बताया कि शनिवार को विशाल तिवारी ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लॉस अंब कोर्ट नंबर 2 ने दोनों मामलों में आरोपी को दोषी पाया। उसे आईपीसी की धारा 392 के तहत दोषी करार देते हुए एक साल दस महीने तेरह दिन की कैद और तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
विज्ञापन

जुर्माना न देने की सूरत में तीन महीना की और सजा होगी। इसके साथ ही धोखाधड़ी कर पैसा अपने बैंक खाते में डालने के मामले में आईपीसी की धारा 406 और धारा 201 के तहत भी एक साल दस महीने तेरह दिन की सजा और दो-दो हजार रुपये जुर्माना किया। जुर्माना न देने की सूरत में तीन माह अतिरिक्त कैद आदेश दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें