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गवाह को धमकाने के आरोप में नप अध्यक्ष के खिलाफ केस दर्ज

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ऊना। गगरेट के बहुचर्चित अवैध नशा मुक्ति केंद्र मामले में एकाएक नया मोड़ सामने आया है। नशा मुक्ति भवन के मालिक और नगर पंचायत अध्यक्ष वीरेंद्र के खिलाफ पुलिस ने गवाह को पीटने और धमकाने सहित कई धाराओं में मामला दर्ज किया है।
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अवैध नशा मुक्ति केंद्र मामले के गवाह मनीष राणा ने पुलिस को शिकायत पत्र सौंपा है। इसमें बताया गया कि 20 जुलाई को वो सुबह 10 बजे के करीब गगरेट में ही एक फास्ट फूड रेहड़ी के पास खड़ा था। इस दौरान वहां नगर पंचायत अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार आया और उसके साथ गाली-गलौज करने लगा। इसके साथ-साथ उसने मारपीट भी की। उसने नशा मुक्ति केंद्र मामले में गवाही बदलने के लिए धमकी दी। मनीष्ज्ञ ने बताया कि वीरेंद्र ने धमकी दी कि यदि उसने गवाही न बदली तो वह उसके हाथ-पैर तोड़ देगा। पुलिस ने इस शिकायत के आधार पर गवाह को धमकाने और लड़ाई-झगड़े सहित अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है।
अवैध नशा मुक्ति केंद्र मामले में फिलहाल पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मामला पंजाब के संचालकों पर बनाया हुआ है। इस मामले में प्रदेश मेंटल हेल्थ एसोसिएशन के दिशानिर्देश अनुसार अवैध नशा मुक्ति केंद्र में किसी भी तरह से हुई मौत को गैर इरादतन हत्या में मामला दर्ज करने के लिए पुलिस को कहा है। गगरेट में चल रहा यह अवैध केंद्र था। इसमें न सिर्फ युवक की मौत हुई, बल्कि उस मौत को छिपाने का प्रयास भी किया गया। पुलिस ने गहन छानबीन के बाद इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी। इसकी अभी जांच बिसरा रिपोर्ट पर अटकी हुई है।
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मामले की रिपोर्ट आने के बाद ही इस पर अगली कार्रवाई हो पाएगी। डीएसपी अंब सृष्टि पांडे का कहना है कि नशा मुक्ति केंद्र मामले में गवाह को धमकाने के आरोप में पुलिस ने नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।
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