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मैड़ी मेला : 1600 पुलिस कर्मी, होमगार्ड संभालेंगे सुरक्षा, अधिकारियों को सौंपी जिम्मेवारियां

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यात्रियों के लिए 100 टैक्सियों को स्पेशल परमिट एसडीएम जारी करेंगे
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मेले के सफल संचालन को लेकर उपायुक्त ने की बैठक, दिए दिशा-निर्देश
सात से 17 मार्च तक होगा मेला, 16 मार्च मध्यरात्रि को पंजा प्रसाद होगा वितरित
संवाद न्यूज एजेंसी



ऊना। उपमंडल अंब के तहत आयोजित होने वाला होली मैड़ी मेला इस वर्ष सात से 17 मार्च तक आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान 14 मार्च को निशान साहिब (झंड़ा चढ़ाने) की रस्म अदा की जाएगी। जबकि 16 मार्च की मध्यरात्रि को पंजा प्रसाद वितरित किया जाएगा। उपायुक्त जतिन लाल ने मंगलवार को बचत भवन अंब में आयोजित बैठक में बताया कि मेले के सफल आयोजन के लिए अतिरिक्त उपायुक्त ऊना मेला अधिकारी तथा एसडीएम अंब को अतिरिक्त मेला अधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ऊना को मेला पुलिस अधिकारी तथा डीएसपी अंब को सहायक मेला पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा मेला अवधि के दौरान 850 पुलिस जवान, 125 महिला पुलिसकर्मी और 750 होमगार्ड जवान मेला क्षेत्र में सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे।

मेला क्षेत्र में विभिन्न व्यवस्थाओं के सुचारु संचालन के लिए क्षेत्र को 10 सेक्टरों में बांटा गया है। मेला स्थल के विभिन्न क्षेत्रों में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, आयुष विभाग की ओर से विभिन्न स्थानों पर चिकित्सा शिविर लगाए जाएंगे। इसके अलावा तीन अतिरिक्त सेक्टर ऊना से मैहतपुर, हरोली-पंडोगा और मरवाड़ी-मुबारिपुर भी बनाए जाएंगे। इनके सेक्टर मजिस्ट्रेट संबंधित एसडीएम होंगे।
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जतिन लाल ने बताया कि मेलावधि के दौरान आपात स्थिति में मरीजों की सुविधा के लिए स्वास्थ्य विभाग की एक-एक एंबुलेंस नैहरी, मैड़ी और चरण गंगा में उपलब्ध रहेगी। नेटवर्क की समस्या से निजात पाने के लिए बीएसएनएल, जीओ और एयरटेल के प्रतिनिधि मेला क्षेत्र में ट्रांसमीटर और रिसीवर की व्यवस्था सुनिश्चित बनाएं। नैहरी से मैड़ी तक यात्रियों को ले जाने के लिए पहली 100 टैक्सियों को स्पेशल परमिट संबंधित एसडीएम की ओर से जारी किए जाएंगे। मेला क्षेत्र में साफ-सफाई का जिम्मा सुलभ इंटरनेशनल को दिया गया है।
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मालवाहक वाहनों पर रहेगा प्रतिबंध
मेले में खुले ट्रकों, ट्रालियों, टेंपो सहित किसी भी मालवाहक वाहनों में आना प्रतिबंधित रहेगा। उपायुक्त ने आरटीओ, पुलिस और एसडीएम को मेला अवधि के दौरान मालवाहकों में आने वाले यात्रियों की गाड़ियों के चालान करने के निर्देश दिए। यात्रियों की सुविधाओं और आवश्यकताओं के अनुसार अतिरिक्त बसें भी चलाई जाएंगी। मेला क्षेत्र में सुबह छह बजे से रात्रि 10 बजे तक ही लाउड स्पीकर धीमी आवाज में लगाने की अनुमति रहेगी।
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