संवाद न्यूज एजेंसी
ऊना। चरस तस्करी के आरोपी को स्पेशल जज-एक ऊना कृष्ण कुमार की अदालत ने सोमवार को दोषी करार देते हुए दस साल कारावास की सजा का फैसला सुनाया है। अदालत ने दोषी को एक लाख रुपये जुर्माना भरने के आदेश भी दिए हैं। जुर्माना न भरने की सूरत पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। पुलिस ने 2019 को मंडी जिला के औट के हुक्म सिंह को 1.989 किलो चरस पकड़ी थी।
मामले के अनुसार 11 अक्तूबर 2019 को एसआई गुरमेल सिंह अन्य पुलिस जवानों के साथ कोहाड़छन्न से स्पौरी की तरफ से गश्त कर रहे थे। इस बीच कोहाड़छन्न में स्पौरी की तरफ से एक बाइक आई। पुलिस पार्टी को देखने पर चालक ने बाइक को मोड़ दिया। इस पर हरकत में आई पुलिस ने बाइक चालक को दबोच लिया। बाइक के पीछे चालक ने एक बैग बांधा हुआ था। शक के आधार पर बैग की तलाशी लेने पर बैग से पुलिस ने 1.989 किलो चरस बरामद हुई।
इस मामले में पुलिस ने आरोपी हुक्म सिंह निवासी कनौज तहसील औट जिला मंडी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया। जांच पूरी करने के बाद सभी प्रकार की औपचारिकताओं के साथ पुलिस ने अदालत में आरोपी के खिलाफ चालान पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलें और गवाहों के बयान के बाद स्पेशल जज एक ऊना की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया और सजा का फैसला सुनाया। फैसले के संबंध में जिला न्यायवादी सोहन सिंह कौंडल ने बताया कि इस केस में 13 ग्वाह पेश किए गए। केस की पैरवी जिला उप न्यायवादी नवीन कुमार धीमान ने की।