संवाद न्यूज एजेंसी
ऊना। परिवहन विभाग ने नियमों को ताक पर रख स्कूल बसों का संचालन करने वालों के खिलाफ लगाम कसना शुरू कर दी है। विभाग ने मार्च माह से लेकर अब तक 46 स्कूली बसों को जुर्माना किया है। विभाग ने स्कूल संचालकों को दिशा-निर्देशों के तहत ही बसों का संचालन करने के सख्त निर्देश दिए हैं।
मार्च से लेकर जून 2022 तक की गई कार्रवाई में परिवहन विभाग ने अब तक 46 स्कूली बसों में विभिन्न कमियां पाए जाने पर 1,72,000 रुपये जुर्माना भी वसूल किया है। इन बसों में बीएलडीटी सिस्टम, इश्योरेंस, पासिंग व अन्य कमियां मिली थीं। विद्यार्थियों की सुरक्षा को देखते हुए उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के तहत ही स्कूली बसों को लेकर परिवहन विभाग ने जिले भर में अभियान चलाया है।
इस संबंध में आरटीओ ऊना राजेश कौशल ने कहा कि निरीक्षण में वैध फिटनेस प्रमाण पत्र, बीमा प्रमाण पत्र, रूट परमिट व प्रदूषण प्रमाण पत्रों की जांच की गई। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कुछ स्कूली बसें मोटर वाहन नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। जिस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। राजेश कौशल ने स्कूली बस आपरेटरों का आह्वान कि वह मोटर वाहन नियमानुसार अपने वैध दस्तावेज बनवाना सुनिश्चित करें अन्यथा मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत शिक्षण संस्थान की बसों को जब्त करने और रूट परमिट को रद्द करने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
निजी वाहन के प्रयोग पर होगी कार्रवाई
जिले में स्कूली बसों के नाम पर निजी वाहन का प्रयोग करने वालों पर परिवहन विभाग कड़ी कार्रवाई करेगा। परिवहन विभाग ने अभिभावकों से भी बच्चों को निजी वाहनों में स्कूल न भेजने की अपील की है। इसके अलावा स्कूल बसों में भी बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है।