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दिल्ली के उपमुख्यमंत्री के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर

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विश्राम गृह ऊना में प्रेसवार्ता के दौरान भाजपा पदाधिकारी अनूप केसरी पत्रकारों को संबोधित करते ह - फोटो : Una
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संवाद न्यूज एजेंसी
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ऊना। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके वर्तमान में भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अधिवक्ता अनूप कुमार केसरी ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) ऊना की अदालत में आपराधिक मानहानि का मुकद्दमा दायर किया है।
आरोप है कि आप नेता और दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अनूप केसरी के बारे में कई आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। मुकद्दमे की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता संजीव कुमार हांडा ने बताया कि उनके मुवक्किल (क्लाइंट) अनूप केसरी के खिलाफ उप मुख्यमंत्री दिल्ली और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने नौ अप्रैल 2022 को प्रेस कांफ्रेंस करके अनूप केसरी के चरित्र और जीवन को लेकर कई आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं। यह भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत आपराधिक मानहानि का मामला है। इससे पहले मनीष सिसोदिया को कानूनी नोटिस भी भेजा गया था, जिसे प्राप्त करने के बाद उसका आज तक कोई जवाब नहीं दिया गया।
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इस कारण वीरवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में मनीष सिसोदिया के खिलाफ मुकद्दमा दायर करना पड़ा। उधर, शिकायतकर्ता अधिवक्ता अनूप केसरी ने बताया कि मनीष सिसोदिया की टिप्पणियों के कारण उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को हानि पहुंची है। इसलिए उनको कानूनी कार्यवाही करने के लिए बाधित होना पड़ा है। बता दें कि अनूप केसरी आम आदमी पार्टी के हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। वह आप छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। इसके बाद दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उनके बारे में टिप्पणियां की थीं।
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