ऊना। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव शिखा लखनपाल ने बताया कि जिले की सभी अदालतों में 22 अगस्त को परक्राम्य लिखत अधिनियम (चेक बाउंस) से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए राज्य लोक अदालत आयोजित होगी।
वहीं, 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक मामले, मोटर दुर्घटना दावा, बैंक ऋण, पारिवारिक विवाद, मजदूरी, बिजली-पानी बिल, भूमि विवाद समेत अन्य उपयुक्त मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से मामलों का त्वरित, सरल, कम खर्च और निशुल्क समाधान होता है। सभी पक्षकारों से अपने अधिवक्ता या संबंधित न्यायालय के माध्यम से लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील की गई है। संवाद