ऊना।
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी होशियार सिंह की अदालत ने पुलिस कर्मी की वर्दी फाड़ने और मारपीट करने के दो मामलों में दो लोगों को विभिन्न धाराओं के तहत एक-एक साल कैद की सजा सुनाई है। दोनों को जुर्माना अदा करने के आदेश पारित किए हैं। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोनों को एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
सहायक जिला न्यायवादी प्रमोद नेगी ने बताया कि सलोह निवासी सुरेंद्र सिंह पुत्र प्रेम सिंह ने 16 अप्रैल 2008 को ऊना थाना में शिकायत दर्ज करवाई कि दो व्यक्तियों ने उसके साथ कपिला टैक्सी पार्किंग में मारपीट की है। जब पुलिस उन दोनों व्यक्तियों को थाना तलब करने के लिए ले गई तो उन दोनों ने पुलिस के साथ भी मारपीट की और कर्मी की वर्दी फाड़ डाली। ऊना शहर निवासी राजेश कुमार और मनीष कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया गया। इस केस में कुल 13 गवाह पेश हुए।
इस मामले पर एसीजेएम होशियार सिंह ने एक-एक साल की सजा और दो-दो हजार रुपये जुर्माना, 332 के तहत एक-एक साल की सजा और दो-दो हजार रुपये जुर्माना, 6-6 माह की सजा और एक-एक हजार रुपये जुर्माना देने के फरमान दिए हैं। एक अन्य मामले में सुरेंद्र सिंह की शिकायत पर पुलिस ने इन्हीं आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया था।
इसमें दोनों को एक-एक साल की सजा और तीन-तीन हजार रुपये जुर्माना, 342 में 6-6 माह की सजा और 1-1 हजार रुपये जुर्माना और 323 में 6-6 माह की सजा और एक-एक हजार रुपये जुर्माना अदा करने के आदेश जारी किए। जुर्माना न देने की सूरत में दोषियों को एक-एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। केस की पैरवी उपजिला न्यायवादी नवीन धीमान ने की।