नालों और खड्डों से उचित दूरी पर बनेंगे भवन
हिमाचल प्रदेश में अब नालों और खड्डों के किनारे उचित दूरी पर भवनों का निर्माण करना होगा। नालों से 5 मीटर, जबकि खड्डों व नदी से 7 मीटर छोड़कर ही लोग भवनों का निर्माण कर सकेंगे। सरकार ने इस बाबत नियम लागू कर दिए हैं। इससे पहले नालों से 3, जबकि खड्डों और नदी से 5 मीटर की दूरी पर भवनों का निर्माण होता था।