हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग में कार्यरत जेबीटी शिक्षकों को भाषा शिक्षक/टीजीटी हिंदी के पद पर दी गई पदोन्नति पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने कहा कि पदोन्नति को जारी रहने दिया, तो यह अधिकारियों की ओर से की गई एक गैरकानूनी कार्यवाही को वैधता प्रदान करने जैसा होगा। अदालत ने मामले से जुड़े सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर दिए हैं और राज्य सरकार को अगली सुनवाई 5 अगस्त को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।