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Himachal: जेबीटी से टीजीटी हिंदी के पदों पर दी पदोन्नति पर रोक, हाईकोर्ट ने जारी किए नोटिस

Sun, 21 Jun 2026 10:13 AM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।

सार

प्रदेश हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग में कार्यरत जेबीटी शिक्षकों को भाषा शिक्षक/टीजीटी हिंदी के पद पर दी गई पदोन्नति पर रोक लगा दी है।
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग में कार्यरत जेबीटी शिक्षकों को भाषा शिक्षक/टीजीटी हिंदी के पद पर दी गई पदोन्नति पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने कहा कि पदोन्नति को जारी रहने दिया, तो यह अधिकारियों की ओर से की गई एक गैरकानूनी कार्यवाही को वैधता प्रदान करने जैसा होगा। अदालत ने मामले से जुड़े सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर दिए हैं और राज्य सरकार को अगली सुनवाई 5 अगस्त को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

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मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त को होगी। गौरतलब है कि शिक्षा विभाग ने सेवारत जेबीटी शिक्षकों को भाषा शिक्षक के पदों पर पदोन्नत करने के लिए एक विभागीय पदोन्नति समिति का गठन किया था। स्कूल शिक्षा निदेशक ने चंबा के प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक को निर्देश दिए थे कि उन्हीं जेबीटी शिक्षकों की पदोन्नति पर विचार हो जो पुराने भर्ती और पदोन्नति 2009 के नियमों के तहत योग्यता और कार्यकाल पूरा करते हों।
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इसके बाद 31 मार्च 2026 को पदोन्नति आदेश जारी कर दिए थे। अदालत को बताया कि सरकार ने 18 फरवरी 2025 को टीजीटी हिंदी के लिए नए भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2025 अधिसूचित किए थे, जिन्हें 22 फरवरी 2025 को राजपत्र में प्रकाशित किया था। तर्क दिया कि नए नियम लागू होते ही 2009 के पुराने नियम निरस्त हो गए थे। जो विभागीय पदोन्नति समिति 18 फरवरी 2025 के बाद आयोजित की गई, उसे हर हाल में नए नियमों के आधार पर पदोन्नति करनी चाहिए थी।
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