दोषियों की पीठ पर लटके बैग से 9.90 ग्राम चिट्टा और 98,850 रुपये नकदी बरामद की गई। दोषियों पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ और सुनवाई में दोनों को दोषी पाया गया।
सोलन। अतिरिक्त सत्र न्यायधीश सपना पांडे ने चिट्टा रखने पर दोषी पाते हुए जांबिया देश के ओनानी मेचिला और नाइजीरिया के स्टेनली को पांच-पांच साल का कठोर कारावास और 50-50 हजार का जुर्माने की सजा सुनाई।
दोनों को जुर्माना अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। 2019 में जब पुलिस टीम चेंकिग के दौरान चंबाघाट के तरनतारन ढाबा ब्रूरी पहुंची तो दो विदेशी सलोगड़ा की ओर से चंबाघाट को आ रहे थे। पुलिस को देखकर दोनों मुड़ गए। शक के आधार पर पुलिस ने उनसे पूछताछ शुरू की।
दोषियों की पीठ पर लटके बैग से 9.90 ग्राम चिट्टा और 98,850 रुपये नकदी बरामद की गई। दोषियों पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ और सुनवाई में दोनों को दोषी पाया गया। इस मुकदमे की परैवी अभियोजन पक्ष से उप जिला न्यायवादी कपिल गौतम ने की और उनकी सहायता नायब कोर्ट अजय पाल ने की। संवाद