नदी में स्नान करने और पिकनिक मनाने पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध
उपायुक्त सोलन ने जारी किए आदेश, मानसून के दौरान रहेंगे लागू
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। प्रशासन ने नदी और खड्डों के किनारे जाने से पूर्ण रोक लगा दी है। इन खड्डों के आसपास धारा 144 लगा दी गई है, यदि कोई इसका उल्लंघन करता है तो उस पर नियमों के तहत कार्रवाई होगी। जि़ला दंडाधिकारी सोलन मनमोहन शर्मा ने आमजन की सुरक्षा के दृष्टिगत जरूरी यह आदेश जारी किए हैं।
इन आदेशों के अनुसार सोलन जिले की सीमा में अश्वनी खड्ड में, खड्ड के दोनों किनारों पर और इसके आस-पास के स्थानों, सोलन तहसील के राजस्व गांव सेर बनेड़ा में गिरीपुल पर गिरि नदी के किनारे स्थित शनि मंदिर के समीप एवं आस-पास के क्षेत्र में सभी प्रकार की अनाधिकृत पर्यटन और व्यवसायिक गतिविधियों को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया है। इन आदेशों के अनुसार अश्वनी खड्ड और गिरी नदी में स्नान करने और पिकनिक मनाने पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं और अगले दो माह तक प्रभावी रहेंगे।
इन आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि मानसून के समय में भारी वर्षा के कारण नदी, नालों के किनारे जाना खतरनाक सिद्ध हो सकता है। अधिकतर मौकों पर पर्यटक नदी एवं खड्डों में नहाने के लिए जाते हैं। किसी भी कारण से नदी के जलस्तर में वृद्धि पर्यटकों के जीवन के लिए खतरा पैदा कर सकती है। आदेशों के अनुसार स्थानीय पुलिस जिला पर्यटन अधिकारी के साथ सक्रिय समन्वय स्थापित कर इन आदेशों को अक्षरश: लागू करेगी। इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर नियमों के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।