संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (पोक्सो) परविंद्र अरोड़ा की अदालत ने 11 वर्षीय नाबालिग बच्चे के साथ कुकर्म की कोशिश करने वाले आरोपी को दोषी करार दिया है। दोषी को शुक्रवार को अदालत में सजा सुनाई जाएगी।
वीरवार को सजा को लेकर फैसला सुरक्षित रखा गया। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद बच्चे के साथ कुकर्म करने की कोशिश के आरोप को सही पाया गया। है। जिसके बाद उसे दोषी करार दिया गया। दोषी को शुक्रवार को सजा सुनाई जाएगी। मामले की पुष्टि जिला न्यायवादी एमके शर्मा ने की है।
जानकारी के अनुसार मामला वर्ष 2019 का है। सात अगस्त 2019 को पीड़ित के पिता ने पुलिस को शिकायत दी कि उसके 11 वर्षीय बेटे के साथ दोषी रविंद्र सिंह कुशीनगर उत्तर प्रदेश ने दुष्कर्म करने की कोशिश की।
वह इनके बच्चे को मोटरसाइकिल पर बैठाकर जंगल ले गया। यहां पर उसके हाथ बांध कर उसके साथ गलत काम करने की कोशिश की। किसी तरह बच्चा उसके चंगुल से भाग गया और घरवालों को आपबीती सुनाई। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया था।