सोलन। जिला में किसी भी कार्यक्रम के आयोजन को लेकर नए संशोधित निर्देश जारी हुए हैं। यह आदेश जिला दंडाधिकारी सोलन कृतिका कुलहरी ने जारी किए हैं।
संशोधित आदेशों के अनुसार जिला में सभी प्रकार की सामाजिक, धार्मिक, खेलकूद, मनोरंजन, सांस्कृतिक, राजनीतिक समारोहों एवं विवाह तथा अंतिम संस्कार में किसी भवन के भीतर अथवा कवर क्षेत्र में कुल क्षमता का 50 प्रतिशत व अधिकतम 100 व्यक्ति एकत्र हो सकेंगे। क्षमता निर्धारण में उपरोक्त में कम संख्या मान्य होगी।
आदेशों के अनुसार खुले स्थान में कुल क्षमता का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 300 व्यक्ति एकत्र होने की अनुमति होगी। जनसमूह के एकत्र होने के संबंध में क्षेत्र के उपमंडलाधिकारी अथवा स्थानीय प्रशासन को पूर्व में सूचित करना होगा।
जिले के सभी संबंधित तहसीलदार, नायब तहसीलदार, थाना प्रभारी एवं ग्राम पंचायत प्रधान क्षेत्र में होने वाली सभाओं एवं समारोहों में कोविड-19 से बचाव के लिए उचित व्यवहार एवं सुरक्षा मानकों का पूरा अवलोकन करेंगे।
सभी होटल, रेस्तरां, ढाबा तथा खानपान के अन्य स्थलों को रात्रि 10.00 बजे तक खुला रखने की अनुमति होगी। भोजन को पैक कर लेकर जाने अथवा होम डिलीवरी को अधिमान दिया जाएगा। रेहड़ी एवं सड़क के किनारे किऑस्क में खाने की अनुमति नहीं होगी।