सोलन। जिला दंडाधिकारी एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्ष कृतिका कुलहरी ने आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के अनुसार सोलन जिला में पूर्व की भांति नो मास्क, नो सर्विस जारी रहेगी। जिले में रात्रि 10.00 से सुबह 05.00 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा।
आदेशों के अनुसार 3 फरवरी से जिले के सभी ग्रीष्मकालीन सरकारी, अर्ध सरकारी और निजी विद्यालयों सहित आवासीय विद्यालयों में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं आरंभ की जा सकेंगी। अन्य सभी कक्षाओं के संचालन पर पूर्व की भांति रोक रहेगी। विद्यालय प्रबंधन कक्षाओं के संचालन के लिए कोविड-19 प्रोटाकोल एवं सुरक्षा मानकों की अनुपालना सुनिश्चित बनाएंगे।
3 फरवरी से ही कोविड-19 प्रोटोकोल एवं सुरक्षा मानकों की अनुपालना के साथ जिला के सभी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, तकनीकी शिक्षा एवं अन्य उच्च शिक्षण संस्थान खोले जा सकेंगे। सभी कोचिंग संस्थान एवं पुस्तकालयों को खोलने की अनुमति प्रदान की गई है।
इंडोर में आयोजित होने वाले सामाजिक, धार्मिक, अकादमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, राजनीतिक, विवाह तथा अंतिम संस्कार सहित अन्य आयोजनों में कुल क्षमता के 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 100 व्यक्तियों के (जो भी कम हो) एकत्र होने की अनुमति होगी। खुले स्थानों में आयोजित होने वाले इन सभी समारोहों में कुल क्षमता का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 300 व्यक्तियों के (जो भी कम हो) एकत्र होने की अनुमति होगी। सभी समारोहों में कोविड-19 प्रोटाकोल एवं सुरक्षा मानकों की पूर्ण अनुपालना सुनिश्चित बनानी होगी।
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विभागों में शत-प्रतिशत क्षमता से होगा कार्य
सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, स्थानीय निकायों और स्वायत्त निकायों के कार्यालयों में क्षमता एवं कार्य दिवसों का कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इन सभी में सभी कार्य दिवसों पर शत-प्रतिशत क्षमता के साथ कार्य होगा। दिव्यांगजन एवं गर्भवती महिलाएं पूर्व की भांति अपने घर से कार्य कर सकेंगे। व्यायामशालाओं, खेल परिसरों एवं क्लबों को कोविड-19 प्रोटाकोल एवं सुरक्षा मानकों की पूर्ण अनुपालना के साथ खोलने की अनुमति होगी। जिला सोलन में सभी दुकानें और बाजार सामान्य रूप से निर्धारित समय सीमा के अनुसार खोले जा सकेंगे। भंडारों के आयोजन पर रोक रहेगी।
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नियमों के उल्लंघन पर होगा सख्त कार्रवाई
जिले के सभी सरकारी विभाग, संस्थान, पुलिस अधिकारी, कर्मी और स्थानीय निकाय राज्य तथा जिला स्तर पर जारी आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित बनाएंगे। पुलिस अधीक्षक सोलन, पुलिस अधीक्षक बद्दी और जिला के सभी उपमंडलाधिकारी इन आदेशों की अनुपालना के लिए आवश्यक पग उठाएंगे। इन आदेशों की अनुपालना न करने तथा कोविड-19 प्रोटोकाल की अवहेलना करने पर दोषी के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दंड संहिता की धारा 188 सहित अन्य उपयुक्त विधिक प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी।